कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पारिवारिक पेंशनभोगियों और अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सशक्तिकरण लेकर आई है
सीपीईएनजीआरएएमएस लंबे समय से लंबित पेंशन शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करता है
Posted On:
24 SEP 2024 2:29PM by PIB Delhi
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस), जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, के जरिये शिकायतों के प्रभावी और शीघ्र निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, भौतिक और आभासी दोनों तरीकों से, अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकें (आईएमआरएम) आयोजित करके शिकायतों के निवारण की गति और गुणवत्ता के संदर्भ में शिकायतों की निगरानी की जाती है।
पारिवारिक पेंशनभोगियों और अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों सहित इन मामलों के समाधान से पेंशनभोगियों की जिंदगी में वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सशक्तिकरण आया है। 112 वर्षीय जीवनसाथी को अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का भुगतान और 85 वर्षीय जीवनसाथी को 28 वर्षों के बाद उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के बकाए की स्वीकृति सहित कुछ उल्लेखनीय हल की गई शिकायतें निम्नलिखित हैं:
- सुश्री राजो (समसपुर, नई दिल्ली): - "112 वर्षीय जीवनसाथी को 18 वर्षों के बाद 11.60 लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि का भुगतान।"
- सुश्री प्रकाशो देवी (किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर): - "85 वर्षीय जीवनसाथी को 28 वर्षों के बाद 13.18 लाख रुपये की उदारीकृत पारिवारिक पेंशन बकाया राशि का भुगतान।"
- श्री राजकुमार (भिवानी, हरियाणा): - "सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों के बाद 16.37 लाख रुपये की पेंशन और पेंशन के कम्यूटेड मूल्य (सीवीपी) की बकाया राशि का भुगतान।"
- सुश्री सरवती देवी (झुंझुनू, राजस्थान): - "15 वर्षों के बाद जीवनसाथी को 13.66 लाख रुपये की आजीवन बकाया राशि (एलटीए) का भुगतान।"
- सुश्री गीता भाई (बैंगलोर, कर्नाटक): - "निःसंतान विधवा को पारिवारिक पेंशन की बहाली और 7 वर्षों के बाद 14 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान।"
- श्री. महाबीर सिंह (झाझर, हरियाणा): - "पेंशन के दिव्यांगता घटक के बकाया 11.50 लाख रुपये का तीन वर्षों के बाद भुगतान।"
- सुश्री एस सत्या देवी (करूर, तमिलनाडु): - "अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति और जीवनसाथी को 7.34 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान।"
- श्री भंवर लाल जाट (जोधपुर, राजस्थान): - "पेंशन के दिव्यांगता घटक के बकाया 24.09.2012 से 31.05.2023 तक 12 वर्षों के बाद 8 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति।"
- श्री धर्म पॉल (झाझर, हरियाणा): - "सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों के बाद 9 लाख रुपये की पेंशन के कैपिटलाइज़्ड मूल्य का भुगतान।"
- श्री लखविंदर सिंह (अंबाला, हरियाणा): - "सितंबर, 2003 से लंबित 9.80 लाख रुपये की दिव्यांगता पेंशन बकाया की स्वीकृति।"
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(Release ID: 2058249)