ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय का ग्रामीण विकास विभाग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित संदर्भों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 4.0 में भाग लेगा
Posted On:
12 SEP 2024 6:31PM by PIB Delhi
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक विशेष अभियान 4.0 को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप दिया जा सके और लंबित मामलों को कम किया जा सके। ग्रामीण विकास विभाग ने 2 से 31 अक्टूबर, 2024 तक स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे के लिए अपने स्वायत्त निकायों/संगठनों के बीच विशेष अभियान 4.0 के दिशानिर्देशों को प्रसारित किया है।
पिछले वर्ष, ग्रामीण विकास विभाग ने विशेष अभियान 3.0 (2 से 31 अक्टूबर, 2023) के तहत गतिविधियां कीं, जिसमें लंबित मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया गया, जैसे कि सांसद संदर्भ, राज्य संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायतें, लोक शिकायत अपील और आईएमसी मामले। अभियान के अंत में, विभाग पीएमओ संदर्भों का शत-प्रतिशत, राज्य संदर्भों का शत-प्रतिशत, आईएमसी मामलों का शत-प्रतिशत, सांसद संदर्भों का 97.6 प्रतिशत, लोक शिकायतों का 95.7 प्रतिशत और लोक शिकायत अपीलों का 94.2 प्रतिशत निपटाने में सक्षम रहा। विभाग ने कार्यालय की जगह को साफ करने, सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता और कार्यालय कमरों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। अभियान की उपलब्धियों को डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर भी अपलोड किया गया। विशेष अभियान के तहत किए गए प्रयासों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था जिसका उपयोग अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया।
विशेष अभियान 3.0 के तहत किए गए प्रयास नवंबर, 2023 से अगस्त, 2024 तक अभियान के बाद भी जारी रहे। इस अवधि के दौरान लंबित संदर्भों के निपटान के मामले में उपलब्धियों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
i. एमपी संदर्भ निपटान– 30
ii. आईएमसी संदर्भ निपटान – 36
iii. राज्य सरकार संदर्भ निपटान– 23
iv. लोक शिकायत निपटान – 7,17,860
v. लोक शिकायत अपील निपटान – 2646
vi. अर्जित राजस्व – ₹ 6,67,060
ग्रामीण विकास विभाग आगामी स्वच्छता अभियान 4.0 की तैयारी कर रहा है, जो 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य विभाग और इसके स्वायत्त निकाय में स्वच्छता को और अधिक संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों को कम करना है।
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