पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं

Posted On: 08 AUG 2024 1:19PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत, दिनांक 14 सितंबर, 2006 के एसओ 1533 (ई) के द्वारा  पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाओं और/या कार्यकलापों या वर्तमान परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है। समय-समय पर संशोधित ईआईए अधिसूचना 2006 में पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) देने की प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है, जिसमें स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक सुनवाई और मूल्यांकन शामिल है। इसमें ईआईए अध्ययन आयोजित करना शामिल है, जो इको-सिस्टम की संवेदनशीलता, उत्सर्जन, निर्वहन और पर्यावरण पर सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव-स्वास्थ्य के साथ परस्पर संबंधित लाभदायक एंव नुकसानदायक, दोनों ही प्रभावों को ध्यान में रखते हुए संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए है।

ऐसे अध्ययनों के आधार पर, पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संभावित आपदाओं सहित स्थल-विशिष्ट आपदा न्यूनीकरण योजना सम्मिलित होती है, जिसमें बाढ़, आकस्मिक बाढ़, शहरी बाढ़, हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ), सूखा, चक्रवात और नदी/तटीय कटाव शामिल हैं।

केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने चक्रवात, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, लू आदि जैसी उग्र मौसम संबंधी आपदाओं के प्रबंधन के लिए कई आपदा-विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो एनडीएमए की वेबसाइट (www.ndma.gov.in) पर उपलब्ध हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन में राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों की सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) तैयार की गई है।

इसके अतिरिक्‍त, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर, सरकार ने वर्ष 2021-2026 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के लिए 13693 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के लिए 32031 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है। सरकार ने न्यूनीकरण परियोजनाओं को शुरू करने और उनकी निगरानी के लिए धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'एसडीएमएफ/एनडीएमएफ के गठन और प्रशासन' पर दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.ndmindia.mha.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

******

एमजी/एआर/एसकेजे/एसके



(Release ID: 2043104) Visitor Counter : 199


Read this release in: English , Urdu , Hindi_MP , Tamil