भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट द्वारा पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड एवं पीएनसी इंफ्रा होल्डिंग्स के 12 विशेष प्रयोजन वाहनों में शत-प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी, प्रबंधन और नियंत्रण के अधिग्रहण को मंजूरी दी
Posted On:
07 AUG 2024 6:48PM by PIB Bhopal
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (अधिग्रहणकर्ता ट्रस्ट) द्वारा पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड एवं पीएनसी इंफ्रा होल्डिंग्स (पीएनसी एसपीवी/लक्ष्य) के बारह (12) विशेष प्रयोजन वाहनों में शत-प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी, प्रबंधन और नियंत्रण के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
अधिग्रहणकर्ता ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत स्थापित एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट है और सेबी (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) विनियम, 2014 के तहत निर्धारित गतिविधियों को पूरा करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के साथ एक बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। अधिग्रहणकर्ता ट्रस्ट भारत में निगमित विशेष प्रयोजन वाहनों का मालिक है, जो भारत में सड़कों और राजमार्गों के संचालन के व्यवसाय में संलग्न हैं, जिसके लिए विशेष प्रयोजन वाहनों को सरकारी रियायतें दी गई हैं। सेबी (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) विनियम, 2014 के अनुसार, गैलेक्सी इन्वेस्टमेंट्स II पीटीई लिमिटेड अधिग्रहणकर्ता ट्रस्ट का प्रायोजक और हाईवे कंसेशन्स वन प्राइवेट लिमिटेड (एचसी वन) निवेश प्रबंधक है।
पीएनसी एसपीवी को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया है। पीएनसी एसपीवी ने क्रमशः हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल/बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को धारण करने, विकसित करने, संचालन और रखरखाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के साथ रियायत संबंधी समझौते किए हैं।
इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही आयेगा।
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एमजी/एआर/आर/एसएस
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