पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सामुदायिक वानिकी परियोजना
Posted On:
05 AUG 2024 12:20PM by PIB Bhopal
केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र विकसित करने के राज्यों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए शहरी वानिकी योजना के तहत धन प्रदान करती है। शहरी वानिकी योजना को निगमों, नगर परिषदों, शहरी स्थानीय निकायों में शहरवासियों को पूर्ण स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करने के लिए 1000 शहरी वन क्षेत्र बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस तरह स्वच्छ, हरे, स्वस्थ और टिकाऊ शहरों के विकास में योगदान दिया जाता है। शहरी वानिकी को वानिकी मुआवजा निधि प्रबंधन और योजना आयोग निधि द्वारा समर्थित किया जाता है। शहरी वानिकी की मुख्य विशेषताएं:
- शहरी व्यवस्था में हरा-भरा स्थान तथा सौन्दर्यपरक वातावरण का निर्माण करना।
- वनस्पति और जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण निगरानी को बढ़ावा देना।
- क्षेत्र की महत्वपूर्ण वनस्पतियों के संरक्षण को सुविधाजनक बनाना।
- प्रदूषण को कम करके, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त हवा प्रदान करके, शोर में कमी, जल संरक्षण और गर्मी के प्रभाव को कम करके शहरों के पर्यावरण सुधार में योगदान देना।
- शहरवासियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना एवं
- शहरों को मौसम के प्रभावों के प्रति लचीला बनने में मदद करना।
वन और वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर लागू अन्य केंद्रीय/राज्य कानूनों सहित विभिन्न कानूनों को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोक सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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