संस्कृति मंत्रालय
युवा कलाकारों को सहायता देने के लिए छात्रवृत्ति
Posted On:
05 AUG 2024 2:04PM by PIB Bhopal
संस्कृति मंत्रालय 'विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति (एसवाईए)' के नाम से एक वित्तीय अनुदान योजना चला रहा है। इसका उद्देश्य शास्त्रीय नृत्य रूपों, स्वदेशी कलाकृति और अन्य पारंपरिक कला-रूपों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले युवा कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, अधिकतम 400 युवा कलाकारों को 02 वर्ष की अवधि के लिए चार बराबर छह मासिक किश्तों में 5,000/- रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। चयनित कलाकारों की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनका किसी गुरु या संस्थान से कम से कम 5 वर्षों तक प्रशिक्षण किया होना जरूरी है। छात्रों का चयन मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार/बातचीत में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।
पिछले पांच वर्षों के दौरान ‘विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति योजना’ के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में चयनित कुल लाभार्थियों की राज्यवार संख्या का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
संस्कृति मंत्रालय अन्य योजनाओं के साथ-साथ, ‘कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजना’ के नाम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना चला रहा है, जिसका एक घटक ‘विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति’ है। उक्त ‘कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजना’ के लिए धन आवंटित किया जाता है, जिसमें राज्य/घटक के अनुसार अलग से धन का आवंटन नहीं होता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत आवंटित धन का विवरण इस प्रकार है:-
क्रम सं.
|
वित्तीय वर्ष
|
आवंटित धनराशि (करोड़ रुपए में)
|
-
|
2019-20
|
12.30
|
-
|
2020-21
|
15.83
|
-
|
2021-22
|
21.25
|
-
|
2022-23
|
23.68
|
-
|
2023-24
|
16.22
|
पिछले पांच वर्षों के दौरान ‘विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की योजना’ के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
‘विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की योजना’ के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक गतिविधियां/विषय/क्षेत्र हैं जिनमें छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है:-
i. भारतीय शास्त्रीय संगीत
ii. भारतीय शास्त्रीय नृत्य/नृत्य संगीत
iii. रंगमंच
iv. दृश्य कलाएं
v. लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाएं
vi. सुगम शास्त्रीय संगीत
यह जानकारी आज केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक-I
(लाख रुपए में)
क्र.सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
छात्रवृत्तियों की संख्या
|
|
|
बैच वर्ष
2017-18
|
बैच वर्ष
2018-19
|
बैच वर्ष
2019-20
|
बैच वर्ष
2020-21
|
बैच वर्ष
2021-22
|
-
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
00
|
00
|
00
|
01
|
00
|
-
|
आंध्र प्रदेश
|
02
|
06
|
03
|
02
|
03
|
-
|
अरुणाचल प्रदेश
|
02
|
04
|
01
|
00
|
02
|
-
|
असम
|
12
|
19
|
27
|
15
|
19
|
-
|
बिहार
|
10
|
14
|
15
|
22
|
12
|
-
|
छत्तीसगढ
|
08
|
14
|
11
|
23
|
10
|
-
|
चंडीगढ़
|
00
|
01
|
03
|
06
|
00
|
-
|
दिल्ली
|
14
|
21
|
23
|
12
|
21
|
-
|
गोवा
|
01
|
01
|
02
|
02
|
00
|
-
|
गुजरात
|
09
|
08
|
07
|
08
|
06
|
-
|
हरियाणा
|
07
|
06
|
05
|
12
|
02
|
-
|
हिमाचल प्रदेश
|
01
|
01
|
00
|
02
|
02
|
-
|
जम्मू और कश्मीर
|
02
|
06
|
01
|
06
|
01
|
-
|
झारखंड
|
01
|
05
|
08
|
04
|
08
|
-
|
कर्नाटक
|
25
|
24
|
28
|
18
|
26
|
-
|
केरल
|
20
|
23
|
20
|
15
|
17
|
-
|
मध्य प्रदेश
|
28
|
35
|
26
|
46
|
39
|
-
|
महाराष्ट्र
|
26
|
42
|
41
|
28
|
28
|
-
|
मणिपुर
|
09
|
09
|
08
|
07
|
17
|
-
|
मेघालय
|
00
|
00
|
00
|
00
|
00
|
-
|
मिजोरम
|
01
|
00
|
00
|
00
|
00
|
-
|
नगालैंड
|
00
|
00
|
00
|
00
|
00
|
-
|
ओडिशा
|
22
|
22
|
25
|
26
|
36
|
-
|
पुदुचेरी
|
01
|
00
|
00
|
00
|
00
|
-
|
पंजाब
|
06
|
04
|
04
|
02
|
01
|
-
|
राजस्थान
|
04
|
08
|
10
|
09
|
08
|
-
|
सिक्किम
|
00
|
01
|
01
|
01
|
00
|
-
|
तमिलनाडु
|
10
|
08
|
18
|
10
|
09
|
-
|
तेलंगाना
|
05
|
02
|
04
|
02
|
03
|
-
|
त्रिपुरा
|
01
|
01
|
02
|
01
|
04
|
-
|
उत्तर प्रदेश
|
43
|
38
|
36
|
33
|
42
|
-
|
उत्तराखंड
|
07
|
01
|
04
|
04
|
05
|
-
|
पश्चिम बंगाल
|
40
|
60
|
67
|
83
|
79
|
|
कुल
|
317
|
384
|
400
|
400
|
400
|
अनुबंध- II
(लाख रुपए में)
क्रम सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
वित्त वर्ष 2019-20
|
वित्त वर्ष 2020-21
|
वित्त वर्ष 2021-22
|
वित्त वर्ष 2022-23
|
वित्त वर्ष 2023-24
|
-
|
अंडमान और निकोबार
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.90
|
-
|
आंध्र प्रदेश
|
6.00
|
6.30
|
6.00
|
0.90
|
2.70
|
-
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1.80
|
2.40
|
2.40
|
0.30
|
1.50
|
-
|
असम
|
18.60
|
17.70
|
16.80
|
8.40
|
26.70
|
-
|
बिहार
|
10.80
|
13.50
|
12.90
|
4.80
|
18.90
|
-
|
चंडीगढ़
|
0.90
|
0.60
|
0.90
|
0.90
|
2.70
|
-
|
छत्तीसगढ
|
8.70
|
10.50
|
10.50
|
3.00
|
15.00
|
-
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
|
18.00
|
17.40
|
24.00
|
6.30
|
21.90
|
-
|
गोवा
|
0.60
|
1.20
|
1.20
|
0.60
|
1.80
|
-
|
गुजरात
|
5.10
|
7.50
|
7.80
|
1.50
|
6.90
|
-
|
हरियाणा
|
7.50
|
9.00
|
6.60
|
1.50
|
7.50
|
-
|
हिमाचल प्रदेश
|
1.20
|
2.40
|
1.20
|
-
|
1.20
|
-
|
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर
|
3.90
|
6.00
|
4.80
|
0.30
|
2.70
|
-
|
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
झारखंड
|
5.10
|
3.90
|
5.10
|
2.40
|
7.20
|
-
|
कर्नाटक
|
18.90
|
31.50
|
24.00
|
9.00
|
29.10
|
-
|
केरल
|
15.60
|
27.30
|
22.20
|
6.00
|
21.30
|
-
|
मध्य प्रदेश
|
31.50
|
36.00
|
38.40
|
8.10
|
39.30
|
-
|
महाराष्ट्र
|
33.30
|
39.00
|
39.60
|
12.00
|
38.10
|
-
|
मणिपुर
|
9.30
|
9.00
|
9.00
|
2.40
|
11.70
|
-
|
मेघालय
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
मिजोरम
|
0.30
|
0.30
|
0.30
|
-
|
-
|
-
|
नगालैंड
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ओडिशा
|
18.30
|
21.60
|
22.50
|
7.50
|
29.10
|
-
|
पांडिचेरी
|
0.90
|
0.60
|
0.60
|
-
|
-
|
-
|
पंजाब
|
3.00
|
4.80
|
4.20
|
1.20
|
3.30
|
-
|
राजस्थान
|
6.30
|
6.00
|
6.30
|
3.00
|
11.10
|
-
|
सिक्किम
|
-
|
0.30
|
0.60
|
0.30
|
0.90
|
-
|
तमिलनाडु
|
6.30
|
7.80
|
11.10
|
5.40
|
15.30
|
-
|
तेलंगाना
|
1.20
|
3.90
|
3.60
|
0.90
|
3.90
|
-
|
त्रिपुरा
|
1.20
|
0.90
|
0.90
|
0.60
|
3.00
|
-
|
उत्तराखंड
|
2.70
|
3.60
|
2.40
|
0.90
|
4.80
|
-
|
उत्तर प्रदेश
|
39.60
|
40.20
|
45.90
|
10.50
|
40.20
|
-
|
पश्चिम बंगाल
|
49.20
|
48.30
|
58.50
|
20.10
|
83.70
|
|
कुल
|
325.80
|
379.50
|
390.30
|
118.80
|
|
***
एमजी/एआर/एके/एसके
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