कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन विभाग ने पारिवारिक पेंशन शिकायतों के निपटारे के लिए एक महीने के विशेष अभियान के अंत तक 1737 पेंशनभोगियों की शिकायतें निपटाई
विशेष अभियान के अंत तक लक्षित पारिवारिक पेंशन मामलों में से 92 प्रतिशत का निपटारा किया गया
विशेष अभियान के तहत 46 मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया
Posted On:
31 JUL 2024 4:44PM by PIB Bhopal
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना के एक भाग के रूप में, पारिवारिक पेंशन शिकायतों के निपटारे के लिए एक महीने के विशेष अभियान की शुरुआत 1 जुलाई, 2024 को माननीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने की।
महीने भर चले विशेष अभियान के अंत तक 1737 पारिवारिक पेंशन मामलों का निपटारा कर 92 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर लिया गया, जिसमें अभियान की शुरुआत में निपटारे के लिए पहचाने गए कुल 1891 पारिवारिक पेंशन मामले थे। शेष मामलों को अभियान के बाद की अवधि में अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिया जाएगा।
इस अभियान में 46 मंत्रालयों/विभागों के समन्वित प्रयासों से पारिवारिक पेंशनभोगियों को वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सशक्तीकरण के मामले में लाभ मिला है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस अभियान को सफल बनाने में सभी हितधारकों के अपार योगदान की सराहना करता है।
कुछ उल्लेखनीय मामले, जहां पारिवारिक पेंशन शिकायतों का ऑनलाइन पोर्टल, केंद्रीयकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) पर सफलतापूर्वक निवारण किया गया है, इस प्रकार हैं:
- सुश्री हिमानी नरज़ारी (गुवाहाटी, असम) - सामान्य पारिवारिक पेंशन को असाधारण पेंशन में परिवर्तित करना, जिसमें 34 वर्षों के बाद पति/पत्नी को 24.92 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान शामिल है।
- सुश्री ब्रिज रानी तलवार (जम्मू, जम्मू और कश्मीर) - 12 वर्षों के बाद पति/पत्नी को 9.85 लाख रुपये की बकाया राशि सहित अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का भुगतान।
- सुश्री हरजीत कौर (गोविंद नगर, उत्तर प्रदेश) - आश्रित विधवा पुत्री को 18 वर्ष पश्चात् 15.0 लाख रूपये की बकाया राशि के भुगतान सहित पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।
- सुश्री मगेश्वरी (वेल्लोर, तमिलनाडु) - आश्रित अविवाहित पुत्री को 8 वर्ष पश्चात 10.64 लाख रुपए की बकाया राशि के भुगतान सहित पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।
- सुश्री एल इबेथोई देवी (वांगखेई थंगापट मापल, मणिपुर) - 18 वर्ष बाद जीवनसाथी को 11.63 लाख रुपये की पारिवारिक पेंशन बकाया राशि की मंजूरी।
- सुश्री शोण कंवर (जयपुर, राजस्थान) - 28 वर्ष पश्चात पति/पत्नी को 4.45 लाख रुपये की अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि का भुगतान।
- सुश्री गौरी कदम (सतारा, महाराष्ट्र) - 3 वर्ष के बाद जीवनसाथी को पेंशन के रूपान्तरित मूल्य 12.04 लाख रुपये का भुगतान।
- विंग कमांडर सी रविशंकर (चेन्नई, तमिलनाडु) - 9 महीने बाद पति को 4.32 लाख रुपये की ओआरओपी की तीन किस्तों का भुगतान।
- सुश्री शिला देवी (डोडा, जम्मू और कश्मीर) - 18 महीने बाद पति/पत्नी को 2 लाख रुपये की ओआरओपी-II बकाया राशि का भुगतान।
- सुश्री भानुबेन बावनजीभाई सरवैया (जूनागढ़, गुजरात) - पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति तथा आश्रित विधवा पुत्री को 4 वर्ष पश्चात 5.17 लाख रुपए की बकाया राशि का भुगतान।
- श्री आशीष वर्मा (अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश) 22 वर्षीय आश्रित पुत्र को 16 माह पश्चात 4.8 लाख रूपये बकाया सहित पारिवारिक पेंशन स्वीकृत।
- सुश्री फूलन देवी (झज्जर, हरियाणा) - पति/पत्नी को 18 महीने बाद ओआरओपी की बकाया राशि 3.76 लाख रुपये का भुगतान।
- सुश्री सरबजीत कौर (मोगा, पंजाब)- पीपीओ में पारिवारिक पेंशनर के नाम और जन्मतिथि में सुधार।
- सुश्री जागीर कौर (तरनतारन, पंजाब) - 6 वर्ष के बाद पति/पत्नी को संशोधित एफएमए (निश्चित चिकित्सा भत्ता) के बकाया का भुगतान।
- सुश्री लाज्या देवी (मंडी, हिमाचल प्रदेश) - डीएलसी जमा न करने के कारण रुकी पारिवारिक पेंशन की बहाली, 8 महीने बाद 4.16 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान।
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