रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
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रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए अनिवार्य बीआईएस मानकों को लागू कर रहा है


प्रमुख रसायनों की कुल निर्यात मात्रा वित्त वर्ष 2019-20 में 16,98,384 मीट्रिक टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 26,42,179 मीट्रिक टन हो जाएगी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 46,26,765 मीट्रिक टन के उच्चतम स्तर पर होगी

Posted On: 26 JUL 2024 2:53PM by PIB Delhi

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए अनिवार्य बीआईएस मानकों को लागू कर रहा है। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित दोनों रसायन कड़े गुणवत्ता मापदंडों को पूरा करते हैं, जिससे खतरनाक और घटिया उत्पादों के उपयोग को रोका जा सके। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत इन मानकों को अनिवार्य बनाकर, इस पहल का उद्देश्य मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनुचित प्रैक्टिस को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत बीआईएस मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए अब तक रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए 72 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित किए हैं।

इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मनुष्यों या पशुओं के लिए जोखिम को रोकने और उससे जुड़े मामलों के उद्देश्य से कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग के विनियमन के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968 को अधिसूचित किया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 (एमएसआईएचसी) और उसके बाद के संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिसमें औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले खतरनाक रसायनों की पहचान करने के लिए खतरे के मानदंड, जैसे विषाक्तता, ज्वलनशीलता और विस्फोटकता को परिभाषित किया गया है। एमएसआईएचसी नियम, 1989 के पूरक के रूप में और केंद्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर चार स्तरीय प्रणाली के साथ देश में स्थापित संकट प्रबंधन को वैधानिक बैकअप प्रदान करने के लिए रासायनिक दुर्घटना आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया नियम, 1996 (सीएईपीपीआर नियम, 1996) को भी अधिसूचित किया गया है।

उर्वरक क्षेत्र के संबंध में, किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने उर्वरकों को एक आवश्यक वस्तु घोषित किया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 को लागू किया है। एफसीओ उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। आदेश के तहत, विभिन्न उर्वरकों के विनिर्देश संबंधित अनुसूचियों में निर्दिष्ट किए गए हैं। एफसीओ उन उर्वरकों की बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं हैं। FCO के प्रावधान का कोई भी उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई और FCO के तहत प्रशासनिक कार्रवाई दोनों को लागू करता है।

पिछले पांच वर्षों में, रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स तथा उर्वरकों के समग्र निर्यात में उतार-चढ़ाव देखा गया है। प्रमुख रसायनों की कुल निर्यात मात्रा वित्त वर्ष 2019-20 में 16,98,384 मीट्रिक टन (एमटी) से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 26,42,179 मीट्रिक टन हो गई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 46,26,765 मीट्रिक टन के उच्चतम स्तर पर थी। दूसरी ओर, प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स की कुल निर्यात मात्रा वित्त वर्ष 2019-20 में 87,98,230 मीट्रिक टन से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 38,50,778 मीट्रिक टन हो गई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 93,34,559 मीट्रिक टन के उच्चतम स्तर के साथ उतार-चढ़ाव दिखाती है।

उर्वरकों के संबंध में निर्यात 2019-20 में 303604 मीट्रिक टन से घटकर 2021-22 में 154682 मीट्रिक टन हो गया, जो 2022-23 में फिर बढ़कर 186148 मीट्रिक टन और 2023-24 में 298762 मीट्रिक टन हो गया।

यह जानकारी आज लोकसभा में रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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