श्रम और रोजगार मंत्रालय

ईएसआई योजना के कामकाज में सुधार के लिए उठाए गए कदम

Posted On: 25 JUL 2024 4:00PM by PIB Delhi

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 मौसमी कारखानों को छोड़कर सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिनमें दस या अधिक कर्मचारी हैं, जिनका वेतन 21,000/- रुपये (विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपये) तक है। इस प्रकार, यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

ईएसआई योजना के कामकाज में सुधार के लिए ईएसआईसी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख नीचे किया गया है:

1. स्थायी विकलांगता लाभ (पीडीबी)/आश्रितों के लाभ (डीबी) लाभार्थियों के लिए लाभ की दरें बढ़ाई गई हैं।

2. ईएसआईसी में योगदान देने वाले लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले कवरेज से बाहर हो गए सेवानिवृत्त लाभार्थियों के लिए चिकित्सा देखभाल (एसएसटी सहित) प्रदान करने के लिए एक नई योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

3. बीमित व्यक्तियों (आईपी) और उनके परिवार के विवरण के अद्यतन/ संपादन के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया गया है।

4. लाभार्थियों को चिकित्सा और नकद लाभ सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों का आधार आधारित प्रमाणीकरण अपनाया गया है।

5. बीमित व्यक्तियों (आईपी)/बीमित महिलाओं (आईडब्ल्यू) को परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए, ईएसआई योजना के तहत नकद लाभ दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल/ सुविधा शुरू की गई है।

6. कोविड अवधि के दौरान विभिन्न बीमित व्यक्तियों को मातृत्व लाभ/बीमारी लाभ प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्ष 2023 में ईएसआई (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 55(1) और 56(1) में संशोधन करके 01.04.2020 से 30.09.2020 तक की कोविड अवधि के लिए अंशदायी शर्तों में छूट दी गई है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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