सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के तहत सड़कों का रखरखाव

Posted On: 25 JUL 2024 12:22PM by PIB Bhopal

केंद्रीय सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय, संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के अंतर्गत राज्य-सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को धन आवंटित करता है।

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि योजना के तहत राज्य-सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए धन/व्यय के आवंटन और खर्च का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक-I में है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के तहत स्वीकृत/अंतिम रूप दी गई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सड़क परियोजनाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक-II में है।

वर्तमान में, 37,098 करोड़ रुपये की लागत वाली लगभग 14,369 किलोमीटर लंबाई में 1,209 राज्य सड़क परियोजनाएं परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से 2027 तक पूरा किया जाएगा।

सड़क और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क मार्च, 2014 में लगभग 91,287 किमी था, जो बढ़कर वर्तमान में लगभग 1,46,126 किमी हो गया है। 2014 की तुलना में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-III में है।

2023-24 के दौरान केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि योजना के तहत जिया मणिकरण रोड (किमी 1/610 से 35/110) पर बारिश से हुए नुकसान की बहाली के लिए 38.86 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह दिसंबर, 2024 तक पूरी होगी और इस समय इसका 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

अनुलग्नक-I

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पिछले वर्षों के अप्रयुक्त शेष से प्राप्त राशि से अधिक धनराशि जारी की गई है।

*सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत सेतु बंधन के अंतर्गत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए आवंटित/जारी की गई धनराशि सहित

अनुलग्नक-II

अनुलग्नक-III

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/वीएल/एसके

 


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