उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने अवांछित और अनुचित व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन, 2024 के लिए प्रारूप दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियां/प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई

उपभोक्ता मामले विभाग प्रारूप दिशा-निर्देशों पर प्राप्त सुझावों की जांच कर रहा है

प्रविष्टि तिथि: 25 JUL 2024 10:55AM by PIB Bhopal

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने अवांछित और अनुचित व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन के लिए प्रारूप दिशा-निर्देश, 2024 पर टिप्पणियां/प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए विभिन्न संघों, एसोसिएशनों और अन्य हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तुत करने की समय सीमा अंतिम तिथि यानी 21.07.2024 से 15 दिन तक और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

ये टिप्पणियाँ अब 05.08.2024 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं (सूचना नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से उपलब्ध है):

(https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file-uploads/latestnews/Date_Extend_0.pdf)

विभाग को विभिन्न सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी वर्तमान में जाँच की जा रही है। टिप्पणियां js-ca[at]nic[dot]in पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं तथा प्रारूप दिशा-निर्देश नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त किए जा सकते हैं:

https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file-

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एमजी/एआर/एसकेजे/वाईबी

 

(रिलीज़ आईडी: 2036785) आगंतुक पटल : 102
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