खान मंत्रालय

खदान अपशिष्ट का डंपिंग

Posted On: 24 JUL 2024 4:46PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार ने पर्यावरण और समाज पर प्रभाव को कम करने के लिए खदान अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल डंपिंग को सुनिश्चित करने के लिए खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 [एमसीडीआर, 2017] के तहत प्रावधान करके पर्याप्त कदम उठाए हैं। मौजूदा कानून के तहत, खनिकों को अपशिष्ट पदार्थों को खनन पट्टे के गैर-खनिज क्षेत्र में संग्रहीत करना अनिवार्य है ताकि उपयोगी खनिज सामग्री के साथ इसके मिश्रण से बचा जा सके और साथ ही भूजल के किसी भी क्षरण से बचने के लिए अभेद्य जमीन पर। इसके अलावा, अपशिष्ट चट्टान और ओवरबर्डन जैसी सामग्रियों को खदान की खुदाई में वापस भरना आवश्यक है ताकि भूमि को यथासंभव अपने मूल स्वरूप में बहाल किया जा सके।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को 28.03.2021 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसके तहत खनिज रियायतों के हस्तांतरण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इस प्रकार, खदानों को पट्टे पर देने और हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।

मौजूदा कानून के अनुसार, खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के अध्याय-V के अनुसार सभी खनन पट्टाधारकों द्वारा टिकाऊ खनन प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है, जो वायु प्रदूषण और शोर के खिलाफ एहतियात, जहरीले तरल के निर्वहन की रोकथाम, सतह के अवतलन पर नियंत्रण आदि प्रदान करता है।

इसके अलावा, एमसीडीआर, 2017 के नियम 35(4) के अनुसार खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को खनन परिचालन शुरू होने की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर कम से कम तीन सितारा रेटिंग हासिल करनी होगी और उसके बाद साल-दर-साल आधार पर इसे बनाए रखना होगा।

पिछले तीन वर्षों के लिए 3 स्टार और उससे अधिक रेटेड खदानों की वर्षवार संख्या और सम्मानित 5 स्टार रेटेड खदानें नीचे दी गई हैं:

 

वर्ष

3 स्टार और उससे अधिक रेटेड खानों की संख्या (ए)

5 स्टार रेटेड खानों की संख्या out of (a)

2020-21

922

40

2021-22

1040

76

2022-23

1129

68

 

यह जानकारी केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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