श्रम और रोजगार मंत्रालय
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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन फैक्ट्री में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दिए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है


मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार के श्रम विभाग से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी

प्रविष्टि तिथि: 26 JUN 2024 6:25PM by PIB Delhi

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन फैक्ट्री में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इन रिपोर्टों के संदर्भ में, मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार के श्रम विभाग से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पुरुष एवं महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चूंकि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों की बाध्यता और प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है, इसलिए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है।

साथ ही, क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय को भी तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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एमजी/एआर/आईएम/एसके


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