महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से नए आपराधिक कानूनों पर दूसरा राष्‍ट्रीय वेबिनार आयोजित किया

Posted On: 25 JUN 2024 10:11PM by PIB Delhi

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से नए आपराधिक कानूनों पर दूसरा राष्‍ट्रीय वेबिनार आयोजित किया। यह आयोजन हाल ही में लागू किए गए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)  पर आधारित था। यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्‍याण के लिए इन परिवर्तनकारी कानूनी बदलावों के बारे में राष्ट्रव्यापी जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के लिए है। इस तरह का पहला वेबिनार 21 जून, 2024 को आयोजित किया गया था।

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आज के वेबिनार में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्‍होंने अपने संबोधन में नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) और महिला और बाल विकास मंत्रालय के विशेषज्ञों ने महिलाओं और बच्चों पर इन कानूनों के सकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्‍तृत जानकारी प्रदान की। उन्‍होंने बताया कि इन कानूनों में महिलाओं और बच्‍चों की सुरक्षा, गरिमा और संरक्षा से संबंधित विशेषताओं पर जोर दिया गया।

A group of people sitting at a tableDescription automatically generated

इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेष रूप से महिला प्रतिनिधियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला और बाल विकास., ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न हितधारकों सहित लगभग 50 लाख हितधारकों ने भाग लिया।

A group of people sitting in chairsDescription automatically generated

इन सुधारात्मक कानूनों का पारित होना भारत में महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने के प्रधानमंत्री के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

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एमजी/एआर/वीएल/जीआरएस



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