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06 जून 2024 को ‘राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के संशोधन’ पर जारी परामर्श पत्र के बारे में स्पष्टीकरण

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कई सिम/मोबाइल नंबर रखने के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगाने जा रहा है, यह अटकलें पूरी तरह से असत्य है

Posted On: 14 JUN 2024 7:04PM by PIB Bhopal

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने 06 जून 2024 को ‘राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के संशोधन’ के बारे में एक परामर्श पत्र जारी किया था। उपर्युक्त परामर्श पत्र पर हितधारकों से 04 जुलाई 2024 तक लिखित टिप्पणियाँ और 18 जुलाई 2024 तक प्रति टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। इस बारे में उसी दिन एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

इस संबंध में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ मीडिया हाउस (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया) ने यह खबर प्रसारित की है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने इन ‘सीमित संसाधनों’ के कुशल आवंटन और उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मोबाइल और लैंडलाइन नंबरों के लिए शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह अटकलें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) कई सिम/मोबाइल नंबर रखने के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगाने जा रहा है, यह खबर स्पष्ट रूप से असत्य है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने कहा है कि ऐसे दावे निराधार हैं और जनता को केवल गुमराह करने का काम करते हैं।

दूरसंचार विभाग दूरसंचार पहचानकर्ता (टीआई) संसाधनों का एकमात्र संरक्षक होने के नाते, 29 सितंबर 2022 के अपने संदर्भ के माध्यम से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) से संपर्क किया था, जिसमें देश में नंबरिंग संसाधनों के कुशल प्रबंधन और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संशोधित राष्ट्रीय नंबरिंग योजना पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की सिफारिशें मांगी गई थीं। इसके अनुसार, राष्ट्रीय नंबरिंग योजना (एनएनपी) के संशोधन पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) का यह परामर्श पत्र (सीपी) दूरसंचार पहचानकर्ता (टीआई) संसाधनों के आवंटन और उपयोग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का आकलन करने के उद्देश्य से जारी किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे संशोधनों का प्रस्ताव करना भी है जो आवंटन नीतियों और उपयोग प्रक्रियाओं को परिष्कृत करेंगे, जिससे वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए टीआई संसाधनों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित होगा।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की परामर्श प्रक्रिया पारदर्शिता और समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें परामर्श पत्रों का प्रकाशन, हितधारकों की टिप्पणियों का अनुरोध, परामर्श से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन/विश्लेषण और ओपन हाउस चर्चाओं की सुविधा शामिल है - ये सभी सार्वजनिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा दूरसंचार विभाग को दी गई अंतिम सिफारिशें उचित परिश्रम और जानबूझकर किए गए विश्लेषण का परिणाम हैं और अधिकांश उपरोक्त गतिविधियों से निकाले गए तार्किक निष्कर्षों के अनुरूप हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) लगातार न्यूनतम नियामक हस्तक्षेप का समर्थन करता रहा है, जो बाजार की ताकतों के धैर्य और स्व-नियमन को प्रोत्साहन देता है। हम स्पष्ट रूप से किसी भी गलत अनुमान को अस्वीकार करते हैं और जोरदार ढंग से निंदा करते हैं जो परामर्श पत्र के बारे में ऐसी भ्रामक जानकारी का प्रसार कर रहे हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) सभी हितधारकों और आम जनता से सटीक जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट (https://trai.gov.in/notifications/press-release/trai-issues-consultation-paper-revision-national-numbering-plan) के माध्यम से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और परामर्श पत्र का संदर्भ प्राप्त करने का आग्रह करता है। प्राधिकरण स्पष्ट और तथ्यात्मक अखंडता के वातावरण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) में सलाहकार (बीबी और पीए) श्री अब्दुल कयूम से advbbpa@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

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