महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करती है


मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 4,500/- रुपये प्रति माह किया गया है,

देश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत के तहत कवर किया जाएगा।

Posted On: 07 FEB 2024 2:24PM by PIB Delhi

आंगनवाड़ी सेवाएं एक केंद्र प्रायोजित योजना है और योजना को लागू करने का कार्य राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के दायरे में आता है। विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने के संबंध में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के साथ निरंतर बातचीत/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबद्ध मामले उठाए जाते है। साथ ही, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि यानी प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाने का अनुरोध किया गया है।

31 दिसंबर 2023 तक देश में 13,48,135 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10,23,068 आंगनवाड़ी सहायिकाएं थीं ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या की राज्य-वार सूची अनुबंध-I में दी गई है।

सरकार ने 1 अक्टूबर, 2018 से मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 4,500/- रुपये प्रति माह कर दिया है; मिनी-आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2,250/- रूपये  से बढ़ाकर 3,500/- रूपये प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं. 1,500/- रूपये से बढ़ाकर 2,250/- रूपये प्रति माह तक; और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रति माह 250/- रुपये और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 500/- रुपये के प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन की शुरुआत की। इसके अलावा, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपने स्वयं के संसाधनों से इन पदाधिकारियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान भी कर रहे हैं, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय अनुलग्नक-II में दिया गया है। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, निम्नलिखित सहित विभिन्न कदम/पहल की गई हैं:

  1. पदोन्नति : मंत्रालय द्वारा जारी सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 50 प्रतिशत पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं की पदोन्नति से भरे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के 50 प्रतिशत पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति से भरे जाएंगे, बशर्ते कि अन्य मानदंड पूरे हों।
  2. छुट्टी : आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की सवैतनिक अनुपस्थिति, गर्भपात/गर्भपात पर एक बार 45 दिनों के लिए सवैतनिक अनुपस्थिति की अनुमति दी गई है। साथ ही, 20 दिन की वार्षिक छुट्टियां भी मान्य हैं।
  3. वर्दी : आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दो वर्दी (साड़ी/सूट प्रति वर्ष) देने का प्रावधान है।
  4. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दो लाख रुपये के जीवन कवर (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को कवर) के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/एडब्ल्यूएच को बीमा लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष और 18 -59 वर्ष की आयु समूह में  आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दो लाख रुपये (दुर्घटना मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/एक लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का बीमा लाभ प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अब, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत उनके बैंक खातों के माध्यम से बीमा कवर प्रदान करने और आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रीमियम भुगतान के लिए धनराशि जारी करने का निर्णय लिया गया है।

  1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर : कोविड महामारी से संबंधित कार्यों में शामिल अग्रिम पंक्ति के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका को "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है, इसमें कुछ शर्तें शामिल की गई हैं।
  2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत स्वयं के नामांकन के लिए प्रोत्साहित करें, जो एक स्वैच्छिक है और वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए अंशदायी पेंशन योजना है।
  3. सेवानिवृत्ति की तारीख : राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि यानी प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाने का अनुरोध किया गया है।
  4. पोषण ट्रैकर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना : सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरण सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का लाभ उठाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन को शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लिकेशन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों को डिजिटल और स्वचालित कर दिया है जिससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद मिली है। पोषण अभियान के अंतर्गत, सर्वप्रथम एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल उपकरणों से सशक्त बनाया गया। पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में वास्तविक समय डेटा कैप्चर करने के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रति वर्ष 2000/- रूपये की दर से इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क प्रदान किया जाता है।
  5. सरकार ने मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के आदेश जारी किए हैं। इसके कारण, मौजूदा मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़कर 4,500/- रुपये प्रति माह हो गया है।

2024-25 के अंतरिम बजट में, सरकार ने देश भर के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत के कवरेज का विस्तार किया है। यह सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल के लिए प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगा

 

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुबंध-I और अनुबंध-I I का पूरा विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें -

*****

 

एमजी/एआर/वीएल/जीआरएस

 (Release ID 2003433)



(Release ID: 2003525) Visitor Counter : 838