विधि एवं न्‍याय मंत्रालय
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उच्च स्तर के न्यायालयों में हिन्दी को बढ़ावा


एआई समर्थित कानूनी अनुवाद सलाहकार समिति एआई टूल का उपयोग करके ई-एससीआर निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने में सहायता कर रही है

सर्वोच्च न्यायालय के 31,184 निर्णयों का 16 भाषाओं में अनुवाद

उच्च न्यायालयों के 4,983 निर्णयों का स्थानीय भाषा में अनुवाद

Posted On: 02 FEB 2024 3:57PM by PIB Delhi

जहां तक ​​सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1)(ए) में कहा गया है कि इन न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। हालांकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (2) में इस बात का प्रावधान है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य में स्थित उच्च न्यायालय के प्रधान पीठ की कार्यवाही में हिंदी भाषा या उस राज्य के किसी भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। इसके अलावा, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा, हिंदी या राज्य की आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है और जहां कोई भी निर्णय, डिक्री या आदेश किसी ऐसी भाषा (अंग्रेजी भाषा के अलावा) में पारित या दिया जाता है, तो उसके साथ उच्च न्यायालय के अधिकार के तहत जारी अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी संलग्न होना चाहिए।

मंत्रिमंडलीय समिति के दिनांक 21.05.1965 के निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के उपयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त की जाएगी।

राजस्थान के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी का उपयोग 1950 में संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के तहत अधिकृत किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मंत्रिमंडलीय समिति के दिनांक 21.05.1965 के निर्णय के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में हिंदी का उपयोग अधिकृत किया गया था।

जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एआई टूल का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं में ई-एससीआर निर्णयों के अनुवाद के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की  अध्यक्षता में एआई सहायता प्राप्त कानूनी अनुवाद सलाहकार समिति का गठन किया है। 02.12.2023 तक, एआई अनुवाद टूल का उपयोग करके, सुप्रीम कोर्ट के 31,184 निर्णयों का 16 भाषाओं - हिंदी (21,908), पंजाबी (3,574), कन्नड़ (1,898), तमिल (1,172), गुजराती (1,110), मराठी (765), तेलुगु (334), मलयालम (239), उड़िया (104), बंगाली (39), नेपाली (27), उर्दू (06), असमिया (05), गारो (01), खासी (01), कोंकणी (01)- में अनुवाद किया गया है। 02.12.2023 तक 16 भाषाओं में अनुवादित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का विवरण सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ई-एससीआर पोर्टल पर उपलब्ध है।

सभी उच्च न्यायालयों में संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक ऐसी ही समिति का गठन किया गया है। अब तक, सुप्रीम कोर्ट ई-एससीआर निर्णयों का 16 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने में उच्च न्यायालयों के साथ सहयोग कर रहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 4,983 निर्णयों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है और उच्च न्यायालयों द्वारा अपनी संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है।

यह जानकारी विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य राज्यमंत्री तथा संस्कृति राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।

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