स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और नीदरलैंड के बीच आशय ज्ञापन (एमओआई) को मंजूरी दी
प्रविष्टि तिथि:
18 JAN 2024 1:04PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और मानव विषयों से जुड़े अनुसंधान के बारे में चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड, स्वास्थ्य और युवा देखभाल निरीक्षणालय, केंद्रीय समिति की ओर से स्वास्थ्य, कल्याण, खेल मंत्रालय, नीदरलैंड के बीच "चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर" हस्ताक्षरित एक आशय पत्र (एमओआई) के बारे में अवगत कराया गया। इस आशय पत्र पर 7 नवंबर, 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे।
यह आशय ज्ञापन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड, स्वास्थ्य और युवा देखभाल निरीक्षणालय तथा अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप चिकित्सा उत्पादों के विनियमन से संबंधित मामलों में मानव विषयों से जुड़े अनुसंधान पर केंद्रीय समिति की ओर से स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्रालय नीदरलैंड के बीच उपयोगी सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक ढांचा स्थापित करना चाहता है।
दोनों देशों के नियामक प्राधिकरणों के बीच यह आशय ज्ञापन फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए कच्चा माल, जैविक उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों सहित फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में चिकित्सा उत्पादों के विनियमन की बेहतर समझ की सुविधा प्रदान करेगा।
यह विनियामक प्रथाओं में समावेश से भारत से दवाओं के निर्यात को बढ़ाने में मदद कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप फार्मास्युटिकल क्षेत्र में शिक्षित पेशेवरों के लिए बेहतर रोजगार के अवसरों के सृजन में सहायता प्रदान कर सकता है।
यह आशय ज्ञापन चिकित्सा उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा जिससे विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढाया गया कदम होगा।
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एमजी/एआर/आइपीएस/एसके
(रिलीज़ आईडी: 1997302)
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