विद्युत मंत्रालय

व्यावहारिकता अंतर निधि द्वारा वित्त पोषित बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाओं से उत्पन्न कम से कम 85 प्रतिशत बिजली दूसरों के लिए उपलब्ध कराने से पहले डिस्कॉम को दी जाएगी: केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

Posted On: 23 DEC 2023 10:18AM by PIB Delhi

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 4,000 मेगावाट घंटे (एमडब्ल्यूएच) की क्षमता वाली बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास के लिए व्यावहारिकता अंतर निधि (वीजीएफ) योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस योजना के तहत, बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत तक हिस्सा केंद्र सरकार की व्यावहारिकता अंतर निधि द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं का चयन बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए योजना और बोली हेतु दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को 3 वर्ष (2023-24 से 2025-26) की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा और इस योजना को डिस्कॉम के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से व्यावहारिकता अंतर निधि द्वारा वित्त पोषित बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली की परियोजनाओं से उत्पन्न कम से कम 85 प्रतिशत बिजली दूसरों के लिए उपलब्ध कराने से पहले डिस्कॉम को दी जाएगी।

व्यावहारिकता अंतर निधि योजना के तहत डेवलपर्स का चयन अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने 21 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है।

इन्हें भी पढ़ें:

  • कैबिनेट ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी
  • बोली में ऊर्जा भंडारण की लागत 10.18 रुपये प्रति किलोवाट घंटा हुई, बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए वीजीएफ और पीएलआई से भंडारण की लागत कम होने की उम्मीद: केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री

*******

एमजी/एआर/एनके/डीवी



(Release ID: 1989839) Visitor Counter : 317


Read this release in: English , Urdu , Marathi