आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

रेहड़ी पटरी के विक्रेताओं की सुरक्षा

Posted On: 14 DEC 2023 3:56PM by PIB Delhi

सरकार ने शहरी रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले विक्रेताओं (एसवी) के अधिकारों की रक्षा करने और रेहड़ी-पटरी या सड़क के किनारे सामान बेचने की गतिविधियों को विनियमित करने के उद्देश्य से रेहड़ी-पटरी दुकानदार (आजीविका संरक्षण एवं रेहड़ी-पटरी विक्रेता गतिविधि विनियमन) अधिनियम, 2014 को अधिनियमित किया था। संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इस अधिनियम को इसके प्रावधानों के अनुसार शहरी रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने के लिए नियम, उपनियम, योजना तथा कार्य प्रणाली तैयार करके कार्यान्वित किया जाता है। इस सिलसिले में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार एजेंसी होने के कारण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किये हैं। रेहड़ी-पटरी दुकानदार (आजीविका संरक्षण एवं रेहड़ी-पटरी विक्रेता गतिविधि विनियमन) अधिनियम, 2014 में उपलब्ध कराए गए प्रावधान के अनुसार राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित किये जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति दो सर्वेक्षणों के बीच की अवधि में इस तरह की गतिविधि में शामिल होना चाहता है, तो इसके लिए राज्य/शहरी स्थानीय निकाय की नगर विक्रय समिति ऐसे व्यक्ति को योजना, रेहड़ी-पटरी स्वरोजगार कार्यक्रम और वेंडिंग जोन की कुल क्षमता के अनुसार सामान विक्रय करने का प्रमाणपत्र (सीओवी) जारी कर सकती है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएमस्वनिधि योजना के अंतर्गत, 'स्वनिधि से समृद्धि' के उप-घटक के तहत चयनित हुए राज्य/शहरी स्थानीय निकाय में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग का कार्य शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य पात्र रेहड़ी-पटरी दुकानदार को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है, जिनमें अन्य सुविधाओं के अलावा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का लाभ देना भी शामिल है।

इसके अलावा, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के एक घटक के रूप में संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी शहरी रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले विक्रेताओं को सहायता प्रदान की जा रही है। इसके तहत, शहरी रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले विक्रेताओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने तथा जोखिमों/अनिश्चितताओं से कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से; शहरी स्थानीय निकाय भी इस तरह के दुकानदारों की इच्छा के अनुसार, भारत सरकार की बीमा योजनाओं या किसी राज्य की विशिष्ट बीमा योजनाओं में उनके नामांकन की सुविधा प्रदान करते हैं।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

******

एमजी/एआर/एनके/डीवी


(Release ID: 1986405) Visitor Counter : 354


Read this release in: English , Urdu , Bengali , Telugu