सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग निर्धारित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और यह वाहन उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है
प्रविष्टि तिथि:
14 DEC 2023 2:32PM by PIB Delhi
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जी.एस.आर. 698(ई) दिनांक 27 सितंबर, 2023 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियम), 1989 में एक नया नियम 126ई समाहित किया है। इसके आधारित पर निम्नलिखित बिंदुओं को निर्धारित किया गया है:-
126ई. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम.- (1) इस नियम के अंतर्गत कारों के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद देश में निर्मित अथवा आयातित श्रेणी एम1 के अनुमोदित प्रकार के वाहनों पर लागू होगा। इसके अलावा, बीएनसीएपी एक स्वैच्छिक कार्यक्रम होगा जिसकी निगरानी किसी एजेंसी द्वारा की जाएगी।
1 अक्टूबर 2023 से, मोटर वाहनों के निर्माता या आयातक को एआईएस:197 के अनुसार स्टार रेटिंग के लिए अपने मोटर वाहन की जांच और स्टार रेटिंग का मूल्यांकन कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा नामित की गई एजेंसी के समक्ष फॉर्म 70 ए में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
नियम के अनुसार स्टार रेटिंग के मूल्यांकन के उद्देश्य से मोटर वाहन की लागत और इस तरह के आंकलन की प्रक्रियागत लागत संबंधित निर्माता अथवा आयातक द्वारा ही वहन की जाएगी।
मूल्यांकन कार्य को पूरा करने के लिए मोटर वाहनों का चयन एआईएस-197 प्रावधान के अनुसार निर्माता, आयातक, या निर्माता अथवा आयातक के अधिकृत डीलर के परिसर से नामित एजेंसी द्वारा यादृच्छिक रूप से किया जाएगा।
उप-नियम (2) में चयनित वाहनों के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु नामित की गई संस्था द्वारा नियम 126 में निर्दिष्ट हुई किसी भी परीक्षण एजेंसी का चयन किया जाएगा।
निर्माता या आयातक के द्वारा चयनित किये गए वाहनों को उप-नियम (4) के तहत अभिलक्षित परीक्षण एजेंसी को भेजेगा।
परीक्षण करने वाली संस्था एआईएस-197 के अनुसार चयनित हुए वाहनों का मूल्यांकन करेगी और फॉर्म 70बी में मूल्यांकन रिपोर्ट नामित एजेंसी के सामने प्रस्तुत करेगी।
मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच और अनुमोदन पर, वाहन की स्टार रेटिंग नामित की गई एजेंसी के द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी:
इस नई व्यवस्था का कोई भी प्रावधान नियम 126 के तहत छूट प्राप्त वाहन पर लागू नहीं होगा।
भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा पेश करता है और यह भारतीय उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। यह देश में ओईएम द्वारा उत्पादित कारों की निर्यात योग्यता को बढ़ाता है। इसके अलावा, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम वाहन निर्माताओं को उच्च रेटिंग अर्जित करने हेतु उन्नत सुरक्षा तकनीक प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
एमजी/एआर/एनके /डीके
(रिलीज़ आईडी: 1986291)
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