अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति
Posted On:
06 DEC 2023 3:43PM by PIB Delhi
सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं विशेष रूप से लागू की हैं।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को कम ब्याज दर पर विदेश में शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण प्रदान करता है। यह भी देखा गया है कि ‘पढ़ो परदेश योजना’ के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी का लाभ सीमित था। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पात्र अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए कार्यान्वित की जा रही समान योजनाओं के साथ इस योजना की संगत नहीं बैठती थी। उपरोक्त असंगतता, सीमित लाभ और कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्राप्त करने में आसानी को देखते हुए, ‘पढ़ो परदेश योजना’ को 2022-23 से बंद करने का निर्णय लिया गया है।
यह देखा गया है कि यूजीसी और सीएसआईआर की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) योजना अल्पसंख्यकों सहित सभी सामाजिक श्रेणियों और समुदायों के छात्रों के लिए खुली है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजनाओं और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत भी कवर किया जाता है। उपरोक्त योजनाओं के बीच असंगतता, दुरुपयोग और दोहराव की संभावनाओं को देखते हुए, एमएएनएफ योजना को 2022-23 से बंद करने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा एमएएनएफ फेलो को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, उनके संबंधित कार्यकाल के अंत तक फेलोशिप प्राप्त होती रहेगी।
पिछले पांच वर्षों में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का राज्यवार विवरण मंत्रालय की वेबसाइट https://www.minorityaffairs.gov.in/ पर उपलब्ध है।
इस मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यक बोर्डों और संस्थाओं को धन आवंटित नहीं किया जाता है।
यह जानकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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