कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
किसान ई-मित्र
Posted On:
05 DEC 2023 5:55PM by PIB Delhi
पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय योजना है जिसे फरवरी 2019 में देश के किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। एक किसान-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2.80 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का वितरण किया है।
पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली लागू है। किसान समय पर और प्रभावी समाधान के लिए पीएम-किसान पोर्टल और 24x7 आईवीआरएस सुविधा पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, किसानों को लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है। उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार ने किसान ई-मित्र (एआई चैटबॉट) विकसित किया है - किसानों की डिजिटल सहायता उनकी अपनी भाषाओं में उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, जिससे तकनीकी मध्यवर्तन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जा सके। किसान ई-मित्र, किसानों की मौजूदा तकनीकी और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करता है।
किसान-ए-मित्र, एआई चैटबॉट शुरुआत में 5 भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, तमिल और बांग्ला में उपलब्ध है।
भारत सरकार ने चेहरा प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी की सुविधा के साथ पीएम-किसान मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह ऐप पहला मोबाइल ऐप है जो सरकार की किसी भी लाभकारी योजना में चेहरा प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी सुविधा प्रदान करता है। यह मोबाइल ऐप उपयोग करने में बहुत आसान है और गुगल प्लेस्टोर पर डाउनलोड के लिए आसानी से उपलब्ध है। यह किसानों को बिना किसी ओटीपी या फिंगरप्रिंट के देश के दूरदराज क्षेत्रों में भी घर से अपना ईकेवाईसी पूरा करने का अधिकार प्रदान करता है, सिर्फ उनके चेहरे को स्कैन करके। इससे किसानों को बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए सीएससी जाने की आवश्यकता या उनके आधार में मोबाइल लिंक करने की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। एक बार जब किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेता है, तो वह अपना ईकेवाईसी कर सकता है। अब किसान अपने पड़ोस के 100 अन्य किसानों को भी अपने घर पर ई-केवाईसी पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने एप्लिकेशन में ऐसा प्रावधान भी किया है जो किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पंजीकृत अधिकारियों को 500 किसानों का ई-केवाईसी करने की अनुमति प्रदान करता है। एप्लिकेशन की शुरुआत होने के बाद से, लगभग 20 लाख किसानों ने सफलतापूर्वक अपना ई-केवाईसी पूरा किया है।
यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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