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केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लोगों मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है


भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्यों में निर्धारित किये गए भंडार तक अन्न पहुंचाने के लिए खाद्यान्न की खरीद, आवंटन, परिवहन एवं वितरण के लिए खाद्य सब्सिडी वहन कर रही है

Posted On: 15 NOV 2023 6:12PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार, देश में गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) की राष्ट्रव्यापी एकरूपता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) से आने वाले लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।

गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सुविधा और उपलब्धता के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों को बल देने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एक राष्ट्र-एक मूल्य-एक राशन) के प्रभावी एवं समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था।

केंद्र सरकार दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं की मदद से राज्यों में निर्धारित किये गए भंडार तक अन्न पहुंचाने के लिए खाद्यान्न की खरीद, आवंटन, परिवहन एवं वितरण के लिए खाद्य सब्सिडी वहन कर करती है। जिनमें एफसीआई को खाद्य सब्सिडी और विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्यों को खाद्य सब्सिडी देना शामिल है। इन तमाम प्रावधानों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी व समान कार्यान्वयन के साथ-साथ देश में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क को सशक्त करने के उद्देश्य से इन दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के रूप में समाहित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अतिरिक्त लागत वहन की जा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के जरिए ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज प्रदान की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी पहुंच 81.35 करोड़ व्यक्तियों तक उपलब्ध होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के सभी कमजोर व जरूरतमंद वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिले, अधिनियम के तहत कवरेज को काफी बढ़ाया गया है। वर्तमान में, 81.35 करोड़ के प्राप्त कवरेज के मुकाबले, पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण के लिए अधिनियम के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 80.48 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है।

 

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