पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

जीआरएपी के अनुसार, दिल्ली के दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के 201 सूचकांक मूल्य को छूने/पार करने की स्थिति में पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्टेज-I लागू किया जाता है


दिल्ली में 05.10.2023 को दैनिक औसत एक्यूआई 177 दर्ज किया गया और आज वायु की गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी से 'खराब' श्रेणी में प्रवेश कर गई

सीपीसीबी के दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का औसत एक्यूआई आज शाम 4 बजे 212 दर्ज किया गया

संशोधित जीआरएपी के चरण- I के तहत परिकल्पित सभी गतिविधियां के अनुसार - 'खराब' वायु गुणवत्ता के मामले में इसे सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा

जीआरएपी के चरण- I के अनुसार आज से पूरे एनसीआर में 27-बिंदु कार्य योजना तत्काल प्रभाव से लागू 

सीएक्यूएम ने नागरिकों से जीआरएपी के चरण-I के नागरिक चार्टर में सूचीबद्ध विशिष्ट कदमों का पालन करने का आग्रह किया

Posted On: 06 OCT 2023 5:39PM by PIB Delhi

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार, आज दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 212 रहा। दिल्ली की औसत/समग्र वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी (एक्यूआई<200) को पार करने और 201-300 के बीच 'खराब' श्रेणी में प्रवेश करने को देखते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के संचालन के लिए उप-समिति दिल्ली-एनसीआर की वर्तमान वायु गुणवत्ता की समीक्षा हेतु एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की आज बैठक हुई। इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमानों की व्यापक समीक्षा करते समय, यह पाया गया कि पिछले 24 घंटों में वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में 'खराब' श्रेणी तक गिरावट आई है।

जीआरएपी के संचालन के लिए उप-समिति के निर्णय के अनुसार, जीआरएपी के चरण I अर्थात्  'खराब' वायु गुणवत्ता (201-300 के बीच दिल्ली एक्यूआई) के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को सभी एजेंसियों द्वारा एनसीआर में तत्काल प्रभाव से गंभीरता से लागू किया जाना है। एनसीआर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और डीपीसीसी सहित जीआरएपी के तहत उपायों को लागू करने के लिए उत्तरदायी विभिन्न एजेंसियों को इस अवधि के दौरान जीआरएपी के तहत स्टेज- I की कार्रवाइयों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इसके अलावा, उप-समिति एनसीआर के नागरिकों से जीआरएपी को लागू करने में सहयोग करने और जीआरएपी के चरण I के नागरिक चार्टर में उल्लिखित चरणों का पालन करने का भी आग्रह करती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि:

  • वाहनों के इंजनों को दुरुस्त रखें।

  • वाहनों में उचित टायर दबाव बनाए रखें।

  • वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र अद्यतन रखें।

  • अपने वाहन को निष्क्रिय न रखें, साथ ही लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें।

  • वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या ईवी को प्राथमिकता दें।

  • खुले स्थानों पर कचरा न फैलाएं/निस्तारित न करें।

  • 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, एसएआईवीआईईईआर ऐप (सेवियर) आदि के माध्यम से वायु प्रदूषणकारी गतिविधियों की रिपोर्ट करें।

  • अधिक वृक्ष लगाएं।

  • त्योहारों को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से मनाएं-पटाखों से बचें।

  • 10/15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल वाहन न चलाएं।

जीआरएपी के चरण-I के अनुसार 27-सूत्रीय कार्य योजना आज से पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस 27-सूत्रीय कार्य योजना में एनसीआर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और डीपीसीसी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन/सुनिश्चित करने के चरण शामिल हैं। ये चरण इस प्रकार हैं:

  1. निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों में धूल शमन उपायों और सीएंडडी कचरे के ठोस पर्यावरण प्रबंधन पर निर्देशों/दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

  2. धूल शमन उपायों की दूरस्थ निगरानी के लिए निर्देश संख्या 11-18 दिनांक 11.06.2021 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, 500 वर्गमीटर के बराबर या उससे अधिक के भूखंड आकार वाली ऐसी परियोजनाओं के संबंध में सीएंडडी गतिविधियों की अनुमति न दें जो संबंधित राज्य/जीएनसीटीडी के 'वेब पोर्टल' पर पंजीकृत नहीं हैं।

  3. समर्पित डंप स्थलों से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू), निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट, और खतरनाक अपशिष्ट के नियमित निस्‍तारण और किसी भी प्रकार के कचरे को अवैध रूप से खुले भूमि क्षेत्रों में डंप न होने को सुनिश्चित किया जाए।

  4. सड़कों पर समय-समय पर मशीनीकृत सफाई और पानी का छिड़काव करें और निर्दिष्ट स्थलों/लैंडफिल में एकत्रित धूल का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करें।

  5. सुनिश्चित करें कि सीएंडडी सामग्री और अपशिष्ट को परिसर में उचित रूप से कवर किया गया है। ढके हुए वाहनों में सीएंडडी कचरे का परिवहन और उचित प्रसंस्करण सुविधा पर इसका पुनर्चक्रण सुनिश्चित करें।

  6. सीएंडडी साइटों पर एंटी-स्मॉग गन के उपयोग के लिए निर्देशों और मानदंडों को सख्ती से लागू करें।

  7. सड़क निर्माण/रखरखाव/मरम्मत परियोजनाओं में एंटी-स्मॉग गन, पानी छिड़काव और धूल दमन उपायों का उपयोग में तेजी लाएं।

  8. बायोमास और नगरपालिका ठोस कचरे को खुले में जलाने पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करें। ओए 21/2014 में माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 04.12.2014 और 28.04.2015 के अनुसार उल्लंघन पर अधिकतम ईसी लगाएं।

  9. लैंडफिल साइटों/कचरा स्थलों पर जलने की किसी भी घटना को न होने देने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए।

  10. भारी यातायात और भीड़-भाड़ वाले चौराहों वाले सभी चिन्हित गलियारों पर सुचारू यातायात प्रवाह के लिए यातायात पुलिस तैनात करें।

  11. वाहनों के लिए पीयूसी मानदंडों की कड़ी निगरानी और प्रवर्तन।

  12. स्‍पष्‍ट रूप से होने वाले कार्बन उत्सर्जन के प्रति कोई सहनशीलता न अपनाई जाए - वाहनों को ज़ब्त करके और/या अधिकतम जुर्माना लगाकर प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण फैलाना बंद करें।

  13. पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली के लिए गैर-नियत ट्रक यातायात के डायवर्जन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सख्ती से लागू करें।

  14. ओवरएज डीजल/पेट्रोल वाहनों पर एनजीटी/माननीय एससी के आदेश को मौजूदा कानूनों के अनुसार सख्ती से लागू करें।

  15. गैर-अनुपालन एवं अवैध औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

  16. उद्योगों, ईंट भट्टों और हॉट मिक्स संयंत्रों आदि में सभी प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू करें - उत्सर्जन के निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन।

  17. सुनिश्चित करें कि ईंट भट्टों और हॉट मिक्स प्लांट सहित एनसीआर में उद्योगों द्वारा केवल अनुमोदित ईंधन का उपयोग किया जाता है और उल्लंघन के मामले में, यदि कोई हो, बंद कर दिया जाए।

  18. थर्मल पावर प्लांटों में उत्सर्जन मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाए और गैर-अनुपालन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

  19. पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में माननीय न्यायालयों/न्यायाधिकरण के आदेशों को सख्ती से लागू करें।

  20. औद्योगिक और गैर-विकास क्षेत्रों से औद्योगिक कचरे का नियमित उठाव और उचित निपटान सुनिश्चित करें।

  21. एनसीआर में बिजली आपूर्ति में रुकावटों को कम करने के लिए डिस्कॉम।

  22. सुनिश्चित करें कि डीजल जनरेटर सेट का उपयोग बिजली आपूर्ति के नियमित स्रोत के रूप में नहीं किया जाता है।

  23. होटलों, रेस्तरांओं और खुले भोजनालयों में तंदूरों में कोयला/जलाऊ लकड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करें।

  24. सुनिश्चित करें कि होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालय केवल बिजली/स्वच्छ ईंधन गैस आधारित उपकरणों का उपयोग करें।

  25. सोशल मीडिया और बल्क एसएमएस आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार। लोगों को प्रदूषण के स्तर, नियंत्रण कक्ष के संपर्क विवरण के बारे में सूचित करने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, जिससे वे संबंधित अधिकारियों को प्रदूषणकारी गतिविधियों/स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम होंगे और उन्हें उन कार्यों के बारे में सूचित करेंगे जो होंगे। सरकार द्वारा लिया गया.

  26. प्रदूषणकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप और ऐसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर शिकायतों के निवारण के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

  27. सड़क पर यातायात कम करने के लिए कार्यालयों को कर्मचारियों के लिए एकीकृत आवागमन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें।

 

आयोग स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और आने वाले दिनों में नियमित आधार पर वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करेगा। GRAP का विस्तृत संशोधित कार्यक्रम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे caqm.nic.in के माध्यम से देखा जा सकता है।

 

*****

 

एमजी/एमएस/एआर/आरपी/एसके/एमपी/डीके

 



(Release ID: 1965141) Visitor Counter : 273


Read this release in: English , Urdu , Telugu