गृह मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

गृह मंत्रालय ने  जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित किया

प्रविष्टि तिथि: 05 OCT 2023 9:00PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत एक ‘विधिविरुद्ध संगठन’ (Unlawful Association) घोषित कर दिया है। यह संगठन वर्ष 1998 से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है तथा इसके सदस्यों ने सदैव भारत में अलगाववाद तथा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दिया है। इस संगठन के सदस्य लोगों को उकसा कर कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, जो कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।  इस संगठन के विरुद्ध यूएपीए 1967, आईपीसी 1860, आर्म्स एक्ट 1959 एवं रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई आपराधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं |

*****

आरके / आरआर


(रिलीज़ आईडी: 1964828) आगंतुक पटल : 679
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Urdu , Telugu , English , Assamese