संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

ट्राई ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 'ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023' जारी किया

Posted On: 27 SEP 2023 4:11PM by PIB Delhi

'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' (ट्राई) ने आज 'ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) रेगुलेशन', 2023 जारी कर दिया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी 'दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम' 2009 (आठवां संशोधन) देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एनएनपी) के लिए नियामक ढांचा तैयार करता है। 'दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम, 2009' में अब तक आठ संशोधन हो चुके हैं।

हाल ही में डीओटी ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए नियामक प्रक्रियाओं के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। डीओटी के निर्देशों के अनुसार, ट्राई ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए संशोधित नियमों का मसौदा जारी करने का निर्णय लिया है।

हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगते हुए, 'ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम' 2023 ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। मसौदा संशोधन नियमों में उल्लिखित मुद्दों पर लिखित टिप्पणियाँ 25 अक्टूबर 2023 तक भेजी जानी चाहिए।

फीडबैक श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई को भेजा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर ई-मेल किया जा सकता है। अधिक स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

***

एमजी/एमएस/आरपी/डीवी


(Release ID: 1964235) Visitor Counter : 92


Read this release in: English , Urdu , Telugu