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सीबीडीटी ने एंजेल टैक्स के संबंध में नियम 11यूए में बदलावों को अधिसूचित किया

Posted On: 26 SEP 2023 7:29PM by PIB Delhi

एक गैर सूचीबद्ध कंपनी के द्वारा जारी शेयरों के लिए अनिवासी से प्राप्त भुगतान को आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 56(2)(viiबी) के दायरे में लाने के लिए वित्त अधिनियम 2023 में एक संशोधन किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि शेयरों को जारी करने के लिए इस तरह का भुगतान शेयरों के उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) से अधिक है, तो यह 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के तहत आयकर के दायरे में आएगा।

कानून को तैयार करने में हितधारकों को शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में, 19 मई 2023 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उचित बाजार मूल्य की गणना के तरीकों के मूल्यांकन के लिए मसौदा नियम 11 यूए पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी।

इस संबंध में प्राप्त सुझावों और हितधारकों के साथ की गई विस्तृत बातचीत को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 56(2)(viiबी) के  लिए शेयरों के मूल्यांकन के नियम 11यूए को अधिसूचना संख्या 81/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023  माध्यम से संशोधित किया गया है।

नियम 11 यूए में बदलावों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

क) नियम 11यूए के तहत निवासियों के लिए उपलब्ध शेयरों के मूल्यांकन की दो विधियों अर्थात् डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) और नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के अतिरिक्त, अनिवासी निवेशकों के लिए पांच और मूल्यांकन विधियां उपलब्ध कराई गई हैं जिनके नाम हैं कंपेयरेबल कंपनी मल्टीपल मेथड, प्रोबेबिलिटी वेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न मेथेड, ऑप्शन प्राइजिंग मेथड,माइलस्टोन एनालिसिस मेथड और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड।

ख) जहां केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अनिवासी इकाई से शेयर जारी करने के लिए कोई भुगतान प्राप्त होता है तो ऐसे भुगतान के लिए इक्विटी शेयरों की कीमत को निम्नलिखित शर्तों में निवासी और अनिवासी के लिए इक्विटी शेयरों के एफएमवी के रूप में लिया जा सकता है:

(1) ऐसी स्थिति में जहां एफएमवी से प्राप्त भुगतान अधिसूचित इकाई से प्राप्त कुल भुगतान से अधिक न हो, और

(2) कंपनी द्वारा अधिसूचित इकाई से शेयरों जो कि मूल्यांकन का विषय है, के जारी होने की तारीख से 90 दिन पहले या बाद की अवधि के अंदर भुगतान प्राप्त किया गया हो।

ग) इसी तर्ज पर, वेंचर कैपिटल फंड या निर्दिष्ट फंड द्वारा किए गए निवेश को मूल्य के मिलान में संदर्भ के लिए निवासी और अनिवासी निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

घ) अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (सीसीपीएस) के एफएमवी की गणना के लिए मूल्यांकन विधियां भी प्रदान की गई हैं।

च) मूल्य में 10 प्रतिशत के अंतर का सुरक्षित दायरा प्रदान किया गया है।

अधिसूचित नियम विश्व स्तर पर स्वीकृत कार्यप्रणाली को शामिल करने और निवासी और अनिवासी निवेशकों को व्यापक समानता प्रदान करने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों के विस्तार का प्रावधान करता है।

अधिसूचना संख्या 81/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

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