कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने और न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन प्रदान करने के कदम के रूप में सरकार ने ट्रैक्टर परीक्षण दिशानिर्देशों को सरल बनाया है

Posted On: 30 AUG 2023 7:06PM by PIB Delhi

सरकार ने व्यवसाय करने में आसानी को प्रोत्साहित करने और विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, 28 अगस्त, 2023 को प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए ट्रैक्टरों के परीक्षण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। ट्रैक्टर निर्माताओं को अब सीएमवीआर/उत्पादन का अनुरूपता (सीओपी) प्रमाण पत्र के आधार पर सब्सिडी योजना में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और कंपनी द्वारा दी जाने वाली स्व-घोषणा में यह निहित होगा कि सब्सिडी के तहत शामिल होने वाला प्रस्तावित ट्रैक्टर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दिए गए बेंचमार्क विनिर्देश मानकों के अनुरूप है। इसके साथ ही, ट्रैक्टर निर्माता यह भी पुष्टि करेगा कि ट्रैक्टर मॉडल परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया है और उस पर परीक्षण रिपोर्ट 6 महीने के भीतर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को दी जाएगी। निर्माताओं को सब्सिडी के तहत आपूर्ति किए जाने वाले ट्रैक्टर पर न्यूनतम तीन साल की वारंटी देनी होगी।

अब से 4 (चार) अनिवार्य परीक्षणों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

  • ड्रॉबार प्रदर्शन परीक्षण : लोड कार के उपयोग के माध्यम से ड्रॉबार प्रदर्शन परीक्षण केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुदनी या महिंद्रा रिसर्च वैली (एमआरवी), चेन्नई में किया जा सकता है। निर्माताओं के पास इसे किसी अन्य सरकारी अधिकृत संस्थान से या अपनी  संस्थाओं पर कराने का विकल्प भी होगा, बशर्ते कि इस परीक्षण को आयोजित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। निर्माताओं की खुद की संस्थाओं में किए गए परीक्षण के मामले में, निर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए परीक्षण डेटा को इस टिप्पणी के साथ कि परीक्षण सीएफएमटीटीआ, बुदनी या चयनित सरकारी अधिकृत संस्थान द्वारा नहीं किया गया है और प्रदर्शन परिणाम निर्माता द्वारा स्व-प्रमाणित है। सीएफएमटीटीआई, बुदनी या चयनित सरकारी अधिकृत संस्थान द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
  • पीटीओ निष्पादन और हाइड्रोलिक निष्पादन परीक्षण: निर्माताओं के पास इस परीक्षण को अपनी संस्थाओं में आयोजित करने का विकल्प होगा और परीक्षण डेटा सीएफएमटीटीआई, बुदनी या चुने हुए सरकारी अधिकृत संस्थान को परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्व-प्रमाणन के साथ प्रदान किया जा सकता है कि यह परीक्षण लागू बीआईएस कोड के अनुसार किया गया है। विनिर्माताओं द्वारा प्रदान किया गया परीक्षण डेटा सीएफएमटीटीआई बुदनी या चयनित सरकारी अधिकृत संस्थान द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, इस टिप्पणी के साथ कि परीक्षण संस्थान द्वारा नहीं किया गया है और प्रदर्शन परिणाम निर्माताओं द्वारा स्व-प्रमाणित हैं। निर्माताओं के पास इसे सीएफएमटीटीआई, बुदनी या किसी अन्य सरकारी अधिकृत संस्थान/सुविधाओं पर भी कराने का विकल्प होगा, जहां इस परीक्षण को आयोजित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा हो।
  • ब्रेक निष्पादन : यह परीक्षण केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के तहत आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा। सीएमवीआर के तहत, अधिकृत संस्थानों में पहले से किए गए परीक्षण को सीएफएमटीटीआई बुदनी या किसी अन्य सरकारी अधिकृत संस्थानों में दोहराया नहीं जाएगा और उसी डेटा को परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

विस्तृत दिशानिर्देश में सीएफएमटीटीआई, बुदनी में ट्रैक्टरों के परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी प्रावधान है।

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