भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए केमिस्ट संघों के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश जारी किया

Posted On: 25 AUG 2023 5:37PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ('सीसीआई') ने 23.08.2023 को श्रीगंगानगर जिले, राजस्थान ('ओपी') में जिला और तहसील स्तर के केमिस्ट संघों ('ओपी') के खिलाफ एक आदेश जारी किया, जिन्हें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की धारा 3(3) और 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था।

सोलर लाइफ साइंसेज मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड ('सोलर') द्वारा दायर की गई जानकारी के आधार पर यह मामला शुरू किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि केमिस्ट संघ सामूहिक रूप से सोलर के फार्मास्युटिकल उत्पादों का बहिष्कार करके प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। ओपी की कार्यप्रणाली, अन्य बातों के अलावा, फार्मास्युटिकल उत्पादों के निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को लाभ का प्रतिशत और प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में सामूहिक रूप से निर्णय लेना और सुझाव देना था। केमिस्टों को इस तरह के लाभ-प्रतिशत और प्रोत्साहन योजनाओं की पेशकश करने में विफल रहने पर, सोलर के उत्पादों का बहिष्कार किया गया।

रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के साथ-साथ इन संघों के अध्यक्षों के बयानों के आधार पर, सीसीआई ने ओपी को अधिनियम की धारा 3(3)(ए), धारा 3(3)(बी) और धारा 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। सीसीआई ने इन संघों के अध्यक्षों को भी अधिनियम की धारा 48 के तहत उत्तरदायी पाया।

शमन करने वाले उपायों पर विचार करने के बाद, सीसीआई ने कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया। सीसीआई ने संघों को संबंधित अध्यक्षों के माध्यम से अपने संबंधित सदस्यों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

2020 की केस संख्या 20 के आदेश की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।

***

एमजी/एमएस/आरपी/जेके/एसएस

 



(Release ID: 1952249) Visitor Counter : 265


Read this release in: Telugu , English , Urdu , Tamil