सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
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भारत नया कार मूल्यांकन कार्यक्रम

प्रविष्टि तिथि: 09 AUG 2023 3:32PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 28 जून, 2023 को भारत नया कार मूल्यांकन कार्यक्रम (बीएनसीएपी) के संबंध में सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियम), 1989 के मसौदा नियम 126ई के बारे में टिप्पणियों/सुझावों के लिए जी.एस.आर 464 (ई) को जारी किया। जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावित किया गया है:-

यह मोटर वाहन उद्योग मानक (एआईएस)-197 के अनुसार, देश में निर्मित या आयातित 3.5 टन से कम सकल वाहन वजन वाले श्रेणी एम 1 (यात्रियों की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन, जिसमें ड्राइवर की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें शामिल नहीं हैं) के प्रकार वाले अनुमोदित मोटर वाहनों पर लागू है।

एआईएस-197 में वाहन चयन, परीक्षण प्रोटोकॉल आदि के बारे में विस्तृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है। चयनित वाहनों का परीक्षण केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण एजेंसियों में किया जाएगा।

परीक्षण एजेंसी एआईएस-197 के अनुसार वाहनों का मूल्यांकन करेगी और फॉर्म 70-बी के अनुसार नर्दिष्ट एजेंसी को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच और अनुमोदन पर, वाहन की स्टार रेटिंग निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

हालांकि, यह नियम उन वाहनों पर लागू नहीं होगा जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियम 126 या केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की उत्पादन जरूरतों की अनुरूपता के अनुसार टाइप अप्रूवल संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

मसौदा अधिसूचना के अनुसार, यह 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगा।

यह जानकारी आज राज्य सभा में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एमएस/आरपी/एसके/एनजे


(रिलीज़ आईडी: 1947439) आगंतुक पटल : 251
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