वित्‍त मंत्रालय
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खाद्य तेल, पीतल स्क्रैप, सुपारी, सेाना और चांदी के लिए प्रशुल्क मूल्य के निर्धारण के संबंध में प्रशुल्क अधिसूचना संख्या 28/2023 - सीमा शुल्क ( एनटी )

प्रविष्टि तिथि: 14 APR 2023 9:15AM by PIB Delhi

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 14 की उप-धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इससे संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 36/2001 - सीमा शुल्क ( एनटी ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 की एस. 748 ( ) के द्वारा  भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-ii, खंड -3, उपखंड (ii )  में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है जिनके नाम हैं : -

उक्त अधिसूचना में, टेबल -1, टेबल -2 और  टेबल -3 के लिए निम्नलिखित टेबलों को प्रतिस्थापित किया जाएगा जिनके नाम हैं : -

टेबल -1

क्रम संख्या 

अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक/प्रशुल्क मद

वस्तुओं का विवरण

प्रशुल्क मूल्य (डॉलर प्रति मीट्रिक टन )

 ( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

1

1511 10 00

कच्चा पाम यल

995

2

1511 90 10

आरबीडी पाम यल

1010

3

1511 90 90

अन्य - पाम यल

1003

4

1511 10 00

कच्चा पामोलीन

1025

5

1511 90 20

आरबीडी पामोलीन

1028

6

1511 90 90

अन्य - पामोलीन

1027

7

1507 10 00

कच्चा सोयाबीन तेल

1065

8

7404 00 22

पीतल के स्क्रैप ( सभी श्रेणियां )

 

5154

टेबल - 2

क्रम संख्या 

अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक/प्रशुल्क मद

वस्तुओं का विवरण

प्रशुल्क मूल्य ( डॉलर )

 ( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

1

71 या 98

सोना, किसी भी रूप में, जिसके संबंध में दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क की क्रम संख्या 356 में प्रविष्टियों का लाभ प्राप्त किया जाता है 

646 प्रति 10 ग्राम 

2

71 या 98

चांदी, किसी भी रूप में, जिसके संबंध में दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क की क्रम संख्या 357 में प्रविष्टियों का लाभ प्राप्त किया जाता है

815 प्रति किलोग्राम

 

3

71

  1. चांदी, किसी भी रूप में, पदक और चांदी के सिक्कों के अतिरिक्त जिनमें चांदी की मात्रा 99.9 प्रतिशत से कम हो या उप-शीर्षक 7106 92 के तहत आने वाली चांदी के अर्ध-विनिर्मित्त रूप हों 
  2. डाक, कूरियर या बैगेज के माध्यम से ऐसी वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त, पदक और चांदी के सिक्के जिनमें चांदी की मात्रा 99.9 प्रतिशत से कम हो या उप-शीर्षक 7106 92 के तहत आने वाली चांदी के अर्ध-विनिर्मित्त रूप हों

व्याख्या - केवल इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, चांदी के किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा सिक्के, चांदी से बने आभूषण या चांदी से बनी वस्तुएं शामिल नहीं होंगी

 

815 प्रति किलोग्राम

4

71

( i )  तोला बारों के अतिरिक्त, विनिर्माता या रिफाइनर की उत्कीर्ण क्रम संख्या और मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त भार वाली सोने की छड़ें

( ii ) डाक, कूरियर या बैगेज के माध्यम से ऐसी वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त, सोने के सिक्के जिनमें सोने की मात्रा 99.5 प्रतिशत से कम हो

व्याख्या - केवल इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ‘‘ गोल्ड फाइंडिग्स ‘‘ का अर्थ हूक, क्लास्प, क्लाम्प, पिन, कैच, स्क्रू बैक जिनका उपयोग पूरे आभूषण या उसके एक हिस्से को होल्ड करने के लिए किया जाता है, होता है।

 

 

प्रति 10 ग्राम 646

टेबल

क्रम संख्या 

अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक/प्रशुल्क मद

वस्तुओं का विवरण

प्रशुल्क मूल्य

(डॉलर प्रति मीट्रिक टन

 ( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

1

080280

सुपारी

10379”

 

यह अधिसूचना 14 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी।

नोट : - प्रधान अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त, 2001 की एस. 748 ( ) के द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 - सीमा शुल्क ( एनटी ), के द्वारा  भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड -3, उपखंड (ii )  में प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 - सीमा शुल्क ( एनटी ) द्वारा संशोधित, दिनांक 31 मार्च, 2023 की संख्या एस. 1562 ( ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड -3, उपखंड (ii )  में -प्रकाशित हुई थी। 

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एमजी/एमएस/ एसकेजे  


(रिलीज़ आईडी: 1916487) आगंतुक पटल : 365
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