नागरिक उड्डयन मंत्रालय

टिकट डाउनग्रेड होने से प्रभावित हवाई यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नागर विमानन महानिदेशालय अपने प्रावधानों में संशोधन करने की प्रक्रिया में

Posted On: 23 DEC 2022 2:19PM by PIB Delhi

भारत में और भारत से अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर हवाई सेवाओं के तेजी से हो रहे विस्तार और यात्री यातायात की संख्या में हो रही वृद्धि के साथ, यह देखा जा रहा है कि कभी-कभी एयरलाइंस यात्री टिकटों को डाउनग्रेड कर देती हैं। उदाहरण के लिए एक यात्री जिसने प्रथम श्रेणी, बिजनेस क्लास या प्रीमियम इकोनॉमी में अपना टिकट बुक किया है, उसे चेक-इन के समय विभिन्न कारणों जैसे अनुपयोगी सीटें, विमान में बदलाव, ओवरबुकिंग आदि के कारण बुक की गई क्लास से निम्न श्रेणी में डाउनग्रेड हो जाता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) अपनी नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) के खंड-3, श्रेणी एम भाग ‘IV’ "बोर्डिंग से इन्कार, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं में संशोधन करने की प्रक्रिया में है ताकि उनके टिकटों की डाउनग्रेड से प्रभावित हवाई यात्रियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

इस संशोधन से उस यात्री को जिसे अनायास रूप से अपनी बुक की गई टिकट श्रेणी से डाउनग्रेड कर दिया गया है उस एयरलाइन से रिफंड के रूप में अपने टिकट का पूरा मूल्य कर सहित प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी और वह एयरलाइन अगली उपलब्ध श्रेणी में उस यात्री को निःशुल्क ले जाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव को हितधारकों के परामर्श के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा और अंतिम विनियम को पहले प्रकाशित किया जाएगा और बाद में लागू किया जाएगा।

सीएआर में निर्दिष्ट मौजूदा प्रावधान जो निम्नानुसार मुआवजा प्रदान करते हैं वे अपरिवर्तित रहेंगे:

बोर्डिंग के लिए मना

क्र. सं.

परिदृश्य

मुआवजा

1

अगर एयरलाइन ने फ्लाइट में ओवरबुकिंग की है

एयरलाइन लाभ के बदले में रजामंदी देने के लिए कहेगी।

2

अगर एयरलाइन ने फ्लाइट में यात्रा के लिए कंफर्म बुकिंग होने के बावजदू किसी यात्री को बोर्डिंग से मना कर दिया है।

अगर एयरलाइन मूल प्रस्थान के 1 घंटे के अंदर वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था करती है तो यात्री को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।

3

अगर एयरलाइन ने फ्लाइट में यात्रा के लिए कंफर्म बुकिंग के बावजूद किसी यात्री को बोर्डिंग देने से मना कर दिया है

  • यदि वैकल्पिक उड़ान मूल प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर है तो मुआवजा मिलेगा। जो एक तरफ के किराए का 200प्रतिशत + ईंधन शुल्क (अधिकतम रु. 10,000/-) मिलाकर होगा।
  • मुआवज़ा मिलेगा अगर वैकल्पिक उड़ान मूल प्रस्थान के 24 घंटे के बाद है तो एक तरफ के किराए का 400 प्रतिशत + ईंधन शुल्क (अधिकतम रु. 20,000/-) मिलाकर मिलेगा।
  • मुआवजा मिलेगा अगर यात्री वैकल्पिक उड़ान का विकल्प नहीं चुनता है तो पूरा रिफंड और एक तरफ के किराए का 400 प्रतिशत+ ईंधन शुल्क (अधिकतम रु. 20,000/-) मिलेगा।

 

उड़ान रद्द करना *

क्र. सं.

परिदृश्य

मुआवजा

1

यदि एयरलाइन को उड़ान रद्द होने की उम्मीद है।

एयरलाइन को कम से कम दो सप्ताह पहले वैकल्पिक उड़ान की सूचना और व्यवस्था करनी होगी।

2

यदि एयरलाइन दो सप्ताह से कम समय पहले और बुक की गई फ्लाइट के 24 घंटे तक किसी उड़ान को रद्द कर देती है।

एयरलाइन मूल प्रस्थान के 2 घंटे के भीतर वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करेगी या टिकट का मूल्य वापस करेगी।

3

अगर एयरलाइन बुक की गई उड़ान को 24 घंटे से कम समय में रद्द कर देती है।

एयरलाइंस हवाई टिकट वापस करेगी और निम्नानुसार मुआवजा प्रदान करेगी।

ब्लॉक समय 1 घंटे से कम है तो एक तरफ का किराया+ईंधन शुल्क (अधिकतम रु. 5,000/-) प्रदान करेगी।

यदि ब्लॉक समय 1 से 2 घंटे है तो एक तरफ का किराया+ईंधन शुल्क (अधिकतम रु. 7,500/-) मिलेंगे।

  • ब्लॉक समय  2 घंटा से अधिक है तो एक तरफ का किराया+ईंधन शुल्क (अधिकतम रु. 10,000/-) मिलेंगे।

* अप्रत्याशित घटना के मामले में कोई दायित्व नहीं।

 

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