युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

एनएडीए (नाडा) इंडिया ने निर्धारित समय में अपना पता नहीं भरने पर एथलीटों को नोटिस जारी किया

Posted On: 04 NOV 2022 7:39PM by PIB Delhi

एनएडीए इंडिया ने निर्धारित समय में अपना पता नहीं भरने पर एथलीटों को नोटिस जारी किया। एनएडीए डोपिंग रोधी नियम - अनुच्छेद 5.5 के अनुसार, कुछ एथलीट, जो एक पंजीकृत परीक्षण पूल (आरटीपी) का हिस्सा हैं, को ऑनलाइन पोर्टल / ऐप में अनिवार्य रूप से अपने स्‍थान की जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। इस जानकारी का उपयोग एथलीटों को प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा डोपिंग नियंत्रण के लिए पता खोजने के लिए किया जाता है।

आरटीपी एथलीटों को त्रैमासिक आधार पर ठिकाने की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिसमें शामिल हैं: घर का पता, ईमेल पता और फोन नंबर, रात भर रहने के लिए एक पता, प्रतियोगिता कार्यक्रम और स्थान तथा प्रत्येक दिन के लिए 60 मिनट का समय स्लॉट, जहां वे परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और सुलभ तथा संभावित ‘मिस्ड टेस्ट’ के लिए उत्तरदायी होंगे।

12 महीने की अवधि के भीतर तीन पता विफलताओं (विफलताओं और / या मिस्‍ड टेस्‍ट को दर्ज करना) का कोई भी संयोजन एनएडीए डोपिंग रोधी नियम - अनुच्छेद 2.4 के तहत एक डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन है, जिससे 4 साल तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

एनएडीए ने सभी एथलीटों को 14 दिनों के भीतर अपना पता दर्ज करने की सलाह दी है ताकि ‘पता की विफलता’ से बचा जा सके। अपने पते को दाखिल न करने की स्थिति में यह फाइलिंग विफलता मानी जाएगी।

राष्ट्रीय खेल संघों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने एथलीटों द्वारा ‘पता की विफलता’ से बचने के लिए उनके सटीक ठिकाने को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

हाल ही में, एक एथलीट को डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल द्वारा ‘पता की विफलता’ की रिपोर्टिंग के कारण एक वर्ष के लिए खेल गतिविधियों में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया था।

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एमजी/एएम/एसकेजे/वीके



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