कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए एससीडीपीएम 2.0 आदि के तहत नियमों में ढील

प्रविष्टि तिथि: 20 OCT 2022 1:38PM by PIB Delhi

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने विशेष अभियान 2.0 के दौरान नियमों में ढील देने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है।

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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के संबंध में पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों का प्रबंधन करता है। इस विभाग को पेंशनभोगियों के कल्याण से संबंधित कार्य भी सौंपा गया है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/परिवार के सदस्यों को पेंशन लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, यह विभाग नियमों को सरल बनाता है और मंत्रालयों/विभागों, पेंशन वितरण बैंकों आदि को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है।

 

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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 अक्टूबर, 2022 से 31अक्टूबर 2022 के दौरान लंबित मामलों के निपटान के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 2.0 के दौरान पेंशन नियमों की समीक्षा और सरलीकरण के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है और निर्देश जारी किए हैं। विशेष अभियान के मापदंडों में सरलीकरण के लिए पहचान किए गए कई नियमों/प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एससीडीपीएम 2.0 में अक्टूबर, 2022 के दौरान ऐसी तीस (30) अधिसूचनाएं/परिपत्र जारी किए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं/परिपत्रों का विवरण निम्नलिखित से संबंधित है:-

  • महंगाई राहत को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने से संबंधित आदेश।
  • सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 8 का सरलीकरण, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक मामलों को तय करने का अधिकार दिया गया है।
  • वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत अंशदान की अधिकतम सीमा से संबंधित निर्देश।
  • पेंशन लाभ हेतु पूर्व सेवा की गणना एवं सेवा को अर्हक सेवा के रूप में मानने से संबंधित निर्देश।
  • ग्रेच्युटी प्रदान करने, ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु नामांकन एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज भुगतान के संबंध में निर्देश।


सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के तहत पेंशन के अनुदान के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित निर्देश, जिसमें पेंशन की सीमा, अमान्यता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से बर्खास्तगी / निष्कासन और पेंशन पर भविष्य के अच्छे आचरण का प्रभाव शामिल है।

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