सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

मोटर वाहन उद्योग मानक (एआईएस)-145 में तकनीकी आवश्‍यकताओं को परिवर्तित करने हेतु संशोधन का मसौदा जारी, जिसमें सामने की ओर मुंह वाली पिछली सीट पर बैठे सभी यात्रियों को सीट बेल्‍ट रिमांडर देने के लिए मानक का दायरा व्‍यापक बनाया गया है

प्रविष्टि तिथि: 22 SEP 2022 6:23PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन उद्योग मानक (एआईएस) -145 में निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को परिवर्तित करने हेतु संशोधन का मसौदा जारी किया है, जिसमें सामने की ओर मुंह वाली पिछली सीट पर बैठे सभी यात्रियों को सीट बेल्‍ट रिमांडर देने के लिए मानक के दायरे को व्‍यापक बनाया गया है। यह मानक अंतर्राष्ट्रीय विनियमन यूएनआर-16 के अनुरूप है।

मानक के अनुसार, इग्निशन स्विच के एंगेज होते ही (चाहे इंजन चल रहा हो या नहीं)  और सामने की ओर मुंह वाली सीट पर बैठे सभी यात्रियों द्वारा सेफ्टी बेल्‍ट नहीं लगाने की स्थिति में दृश्य और श्रव्य चेतावनी सक्रिय हो जाती है। चेतावनी का दूसरा स्तर तब सक्रिय होता है जब चालक और/या सामने की ओर मुंह वाली सीट पर बैठे लोगों के सेफ्टी बेल्‍ट लगाए बिना ही कोई चालक वाहन चला देता है।

******

एमजी/एएम/आरके/सीएस


(रिलीज़ आईडी: 1861631) आगंतुक पटल : 374
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Punjabi