वित्‍त मंत्रालय
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अवसंरचना वित्त सचिवालय, डीईए ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए पैनलबद्ध लेन-देन सलाहकारों (टीए) के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की

Posted On: 25 AUG 2022 7:12PM by PIB Delhi

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) में अवसंरचना वित्त सचिवालय ने देश में अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए आज पीपीपी परियोजनाओं के लिए पैनलबद्ध लेन-देन सलाहकारों के संबंध में केंद्रीय अवसंरचना लाइन या संबंधित मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकारों के 250 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के दौरान  इन अधिकारियों को देश में अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने में पीपीपी की महत्वपूर्ण भूमिका और केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों के बारे में बताया गया। डीईए ने अधिकारियों को बताया कि विश्वसनीय पीपीपी परियोजनाओं को सही स्‍वरूप देने के लिए पैनलबद्ध लेन-देन सलाहकारों से सहायता ली जा सकती है। लेन-देन सलाहकारों/परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल, कारगर और प्रभावकारी बनाने के लिए ही पैनल बनाया गया है।

अधिकारियों को डीईए द्वारा तैयार की गई नियमावली यानी पीपीपी परियोजनाओं के लिए लेन-देन सलाहकार: पैनल के उपयोग के लिए नियमावली के बारे में और भी अधिक बताया गया। यह नियमावली दरअसल एक कदम दर कदम गाइड है जिसका उल्लेख परियोजना प्रायोजक अधिकारियों द्वारा किसी लेन-देन सलाहकार को शामिल करने के लिए किया जा सकता है। अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल विभिन्‍न कदमों जैसे कि परियोजना संबंधी आवश्यकताओं को तय करना; असाइनमेंट के उद्देश्यों को परिभाषित करना, असाइनमेंट के लिए विचारार्थ विषयों को तय करना, पात्रता मानदंड को परिभाषित करना, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रमुख कर्मियों की पहचान करना, आरएफपी प्रकाशित करना, इत्‍यादि के बारे में जानकारी दी गई।

पीपीपी को वित्तीय सहायता देने के लिए डीईए की योजनाओं के बारे में भी अधिकारियों को विभिन्‍न जानकारियां दी गईं, जिनमें अन्‍य बातों के अलावा आर्थिक रूप से उचित, लेकिन व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य या अलाभप्रद परियोजनाओं को आवश्‍यक सहायता देने के लिए कम पड़ रही राशि का इंतजाम (वीजीएफ) करने वाली योजना, और लेन-देन सलाहकार की सेवाएं लेने की लागत सहित पीपीपी परियोजना विकास खर्चों के वित्‍त पोषण के लिए भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) भी शामिल हैं।

इस कार्यशाला में केंद्र एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई और इसके साथ ही प्रतिभागियों के प्रश्नों का जवाब भी दिया गया। टीए पैनल, वीजीएफ योजना और आईआईपीडीएफ के बारे में विस्‍तृत जानकारी pppinindia.gov.in पर उपलब्ध है।

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एमजी/एएम/आरआरएस/वाईबी      


(Release ID: 1854509)
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