कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मानसिक रूप से दिव्यांग शिशु पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार : डॉ. जितेंद्र सिंह
प्रविष्टि तिथि:
30 JAN 2022 7:57PM by PIB Delhi
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का मानसिक रूप से दिव्यांग शिशु पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार है और इस प्रावधान की भावना को समझने और सम्मानित करने की आवश्यकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विवरण देते हुए कहा कि सार्वजनिक रूप से इसे दोहराने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में बैंक पेंशनभोगी या उसके पति या पत्नी द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से दिव्यांग शिशु के संबंध में पारिवारिक पेंशन की अनुमति नहीं दे रहे हैं और वे न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाण पत्र के लिए जोर देते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आम आदमी के लिए "जीवन की सुगमता" लाने के लिए सुशासन के मंत्र का अनुसरण करती है। उस भावना में, पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकन के प्रावधान का उद्देश्य मानसिक विकलांगता से पीड़ित बच्चे को न्यायालय से संरक्षकता प्रमाणपत्र प्राप्त करने या अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का दावा करने में किसी भी परेशानी से बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसे मामलों में बैंक द्वारा संरक्षकता प्रमाण पत्र के लिए जोर देना इस तरह के नामांकन के उद्देश्य को विफल करता है और यह केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन भी है।
इसलिए, विभाग ने उपरोक्त नियमों के प्रावधानों को दोहराया है। सभी पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी सीपीपीसी/पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को मानसिक रूप से दिव्यांग शिशु के संबंध में सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से वैधानिक नियमों के प्रावधान के अनुसार पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करें तथा ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाणपत्र के लिए जोर नहीं दें।
उल्लेखनीय है कि हाल के महीनों में, पेंशन विभाग ने तलाकशुदा बेटियों के लिए पारिवारिक पेंशन के प्रावधान में छूट, बुजुर्ग पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सुगमता के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश, पेंशन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डाक विभाग से सहायता आदि सहित कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एमएस
(रिलीज़ आईडी: 1798100)
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