रक्षा मंत्रालय

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) -2020 के तहत पूंजी अधिग्रहण में विदेशी बैंकों की बैंक गारंटी की पुष्टि के लिए सरलीकृत प्रक्रिया

Posted On: 16 SEP 2021 5:51PM by PIB Delhi

रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने अंतर्राष्‍ट्रीय बैंकों से बोली लगाने वालों द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी (बीजी) के संबंध में क्रेता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में स्पष्टता की सुविधा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की घोषणा की है। इससे विदेशी बैंकों से बीजी से जुड़े खरीद मामलों में अनुबंधों को समय पर पूरा करने में सुविधा होगी।

अंतर्राष्‍ट्रीय बैंकों के बीजी के लिए, डीएपी खरीदार को बोलीदाता की कीमत पर, जहां आवश्यक हो, भारतीय बैंक से बीजी की पुष्टि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे बीजी की पुष्टि की आवश्यकता के संबंध में एसबीआई, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली से सलाह लेने के लिए खरीदार द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कदमों पर एक एसओपी जारी किया गया है। यदि आवश्यक हो, तो विदेशी बैंक की बैंक गारंटी की पुष्टि एक भारतीय सार्वजनिक या निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा बोली लगाने वाले की कीमत पर प्रति-गारंटी के माध्यम से की जाएगी।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 में विभिन्न बैंक गारंटी (बीजी) जमा करने का प्रावधान है।विभिन्न संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के लिए विक्रेताओं द्वारा अग्रिम भुगतान बैंक गारंटी (एपीबीजी), अतिरिक्त बैंक गारंटी (एबीजी), प्रदर्शन सह वारंटी बैंक गारंटी (पीडब्ल्यूबीजी) आदि। ये बीजी किसी भी भारतीय सार्वजनिक या निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरबीआई द्वारा अधिसूचित) या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रथम श्रेणी के बैंकों से हो सकते हैं।

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