कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

सरकार ने हितधारकों को आगाह किया कि 348 कंपनियां, कंपनी अधिनियम ( सीए ) 2013 और निधि नियम 2014 के तहत निधि कंपनी के रूप में घोषणा के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने में विफल रही हैं

Posted On: 24 AUG 2021 4:16PM by PIB Delhi

कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए, 2013) और निधि नियम, 2014 (संशोधित) की धारा 406 के तहत कई  कंपनियों को निगमित करके किसी निधि कंपनी के रूप में घोषित करने के लिए आवेदन प्रपत्र एनडीएच -4 माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करने की आवश्यकता होती है।

यह देखा गया है कि कंपनियां, कम्पनी अधिनियम (सीए) 2013 के तहत निधि के रूप में घोषणा के लिए केंद्र सरकार को आवेदन भेज रही हैं, लेकिन 24.08.2021 तक जांचे गए 348 आवेदन पत्रों  में से एक भी कंपनी केंद्र सरकार द्वारा निधि कंपनी के इस प्रारूप में घोषित किए गए निर्धारित आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर पाई हैं। बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां भी  हैं जो निधि कंपनी के रूप में कार्य कर रही हैं लेकिन उन्‍होंने अभी तक केंद्र सरकार के पास  स्वयम को निधि कंपनी घोषित करने के लिए आवेदन नहीं किया है और यह कम्पनी अधिनियम (सीए) 2013 और निधि नियम, 2014 का उल्लंघन है।

अतः हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निधि कंपनी के रूप में कार्य करने वाली कंपनी के लेखे-जोखे ( पूर्ववृत्त -एंटीसीदेंट्स) पूर्ववृत्त का सत्यापन कर लें  और ऐसी कम्पनियों का सदस्य बनने तथा ऐसी कंपनियों में अपनी गाढ़ी कमाई जमा करने / निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों को निधि कंपनी घोषित कर दिया गया है।

*****

एमजी/ एएम/एसटी/वाईबी



(Release ID: 1748621) Visitor Counter : 367