वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर फॉर्म 15 सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की अंतिम तिथि में फिर राहत दी
Posted On:
20 JUL 2021 4:40PM by PIB Delhi
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, फॉर्म 15 सीए/15सीबी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना जरूरी होता है। किसी भी विदेशी लेन-देन के लिए अधिकृत डीलर को कॉपी सौंपने से पहले, करदाता अपनी जरूरत के अनुसार फॉर्म 15 सीए और चार्टर्ड अकाउंट द्वारा प्रमाणित फॉर्म 15 सीबी को ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपलोड कर सकता है।
वेब पोर्टल www.incometax.gov.in पर आयकर फॉर्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करते समय करदाताओं द्वारा बताई गई कठिनाइयों को देखते हुए, सीबीडीटी द्वारा पहले यह फैसला किया गया था कि करदाता, फॉर्म 15 सीए/15सीबी को अधिकृत प्रारूप में मैन्युअल रुप में जमा कर 15 जुलाई 2021 तक डीलर को जमा कर सकते हैं।
अब उक्त तिथि को बढ़ाकर 15 अगस्त, 2021 करने का फैसला किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, करदाता अब उक्त फॉर्म को 15 अगस्त, 2021 तक अधिकृत डीलरों को मैन्युअल रूप में जमा कर सकते हैं। अधिकृत डीलरों को सलाह दी जाती है कि विदेशी लेन-देन के कार्य के लिए 15 अगस्त 2021 तक ऐसे फॉर्म स्वीकार करें। दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) को उत्पन्न करने के उद्देश्य से इन फॉर्म को बाद की तारीख में अपलोड करने के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक सुविधा प्रदान की जाएगी।
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