वित्त मंत्रालय
खाद्य तेलों के आयात क्लीयरेंस का समय काफी कम होकर लगभग 3-4 दिन रह गया है। इस समय बंदरगाहों पर कोई भी कन्साइनमेंट रूका हुआ नहीं है
Posted On:
14 JUL 2021 5:35PM by PIB Delhi
भारतीय सीमा शुल्क विभाग भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के साथ मिलकर खाद्य तेलों के आयात क्लीयरेंस की लगातार निगरानी कर रहा है। यह देखा गया है कि खाद्य तेल के लिए आयात क्लीरयेंस समय काफी कम होकर लगभग 3-4 दिन रह गया है। जो कि नमूना लेने, शुल्क भुगतान और लॉजिस्टिक के लिए लगने वाला सामान्य समय है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बंदरगाहों पर जाम न लगे। व्यापार को सुविधाजनक बनाने और मंजूरी में तेजी लाने के लिए, सभी सीमा शुल्क क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है और सुचारू निकासी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया भी लागू की गई है। इसके अलावा सीमा शुल्क विभाग उद्योग संघों के साथ नियमित रूप से संपर्क में भी बना हुआ है।
निम्नलिखित आंकड़ों से हाल की अवधि में कच्चे पाम तेल (सबसे महत्वपूर्ण खाद्य तेल आयात) के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है: -
मिलियन टन में
खाद्य तेल
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30.6.20 से 12.7.20
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30.6.21 से 12.7.21
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कच्चा पाम तेल
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2,90,694
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4,04,341
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मिलियन टन में
खाद्य तेल
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01.4.20 से 12.7.20
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01.4.21 से 12.7.21
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कच्चा पाम तेल
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19,03,035
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20,91,332
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खाद्य तेलों से संबंधित आयात/निर्यात नीति, उसकी मात्रा की मंजूरी और बंदरगाहों पर लंबित स्थिति सहित कृषि वस्तुओं की कीमतों पर अंतर-मंत्रालयीय समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा मंत्रियों के समूह और सचिवों की समिति द्वारा भी इन कारकों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य विभाग, खाद्य तेलों की खुदरा बिक्री कीमतों की लगातार निगरानी करता है और उसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आकलन करता है।
सामान्य रूप से इस संबंध में टैरिफ और अन्य नीतिगत कदम इन समितियों/समूहों की सिफारिशों पर उठाए जाते हैं।
उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए हाल ही में खाद्य तेल के संबंध में कुछ कदम उठाए गए हैं। इनमें खाद्य कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क 35.75 प्रतिशत से घटाकर 30.25 प्रतिशत और रिफाइंड पाम तेल पर 49.5 प्रतिशत से घटाकर 41.25 प्रतिशत करना शामिल है। इसके अलावा, रिफाइंड पाम तेल के आयात पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध हटा दिया गया है।
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(Release ID: 1735594)