भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग ने सिनेक्‍स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दी

Posted On: 01 JUL 2021 1:03PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के अंतर्गत सिनेक्‍स कॉरपोरेशन (सिनेक्‍स) के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन (टेकडाटा) के विलय को कल मंजूरी दी। यह प्रस्‍तावित संयोजन प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 5(सी) के अर्थ के तहत विलय है। यह विलय निम्‍नलिखित चरणों के माध्‍यम से प्रभावी होगा–

टाइगर पेरेंट के साथ सब(विषय)-1 का विलय, जिसमें टाइगर पेरेंट जीवित इकाई होगी;

सब (विषय)-2 के साथ टाइगर पेरेंट का विलय, जिसमें विषय-2 जीवित इकाई होगी और यह सिनेक्‍स की एक प्रत्‍यक्ष पूर्ण स्‍वामित्‍व वाली सहायक कंपनी के रूप में बनी रहेगी; एवं इस लेन-देन के चरण-1 और चरण-2 के प्रभावी होने पर टाइगर होल्डिंग के पास टाइगर पेरेंट के सामान्‍य स्‍टॉक के शेयरों पर विचार करते हुए सिनेक्‍स टाइगर होल्डिंग को अपने सामान्‍य स्‍टाक के लगभग 45 प्रतिशत शेयर (आनुपातिक मताधिकार को लेकर) जारी करेगा।

सिनेक्‍स की स्‍थापना वर्ष 1980 में की गई। यह डेलावेयर राज्‍य अमरीका के कानूनों के अनुसार गठित किया गया एक निगम है। इसका मुख्‍यालय फ्रेमोंट, कैलिफोर्निया में है और यह न्यूयॉर्क स्‍टॉक एक्‍सचेंज में सूचीबद्ध है। सिनेक्‍स रि-सेलरों और खुदरा ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी की प्रणालियों के लिए तकनीकी उत्‍पाद और समाधान उपलब्‍ध कराता है।

अपोलो मैनेजमेंट एलपी एक लिमिटेड भागीदारी है, जिसकी स्‍थापना डेलावेयर राज्‍य अमरीका के कानूनों के अनुसार की गई है। जैसा कि नोटिस में वर्णन किया गया है अपोलो मैनेजमेंट एलपी (सामूहिक रूप से अपोलो के रूप में उल्लिखित) के सहयोगियों द्वारा प्रबंध की गई निवेश निधियों को दुनिया भर में विभिन्‍न व्‍यवसायों में शामिल कंपनियों और कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण में निवेश करता है।

टाइगर पेरेंट डेलावेयर राज्‍य, अमरीका के कानूनों के अनुसार स्‍थापित एक निगम है। वर्तमान में टाइगर पेरेंट टेक डाटा की होल्डिंग कंपनी है। टाइगर होल्डिंग्‍स टाइगर के सामान्‍य स्‍टॉक के सभी जारी किये गए और बकाया शेयरों की एकमात्र सदस्‍य और धारक कंपनी है। टाइगर पेरेंट और टाइगर होल्डिंग अपोलो को सहयोगियों द्वारा प्रबंध की गई निवेश निधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

सीसीआई का विस्‍तृत आदेश आना बाकी है -   

***

एमजी/एएम/आईपीएस/वाईबी



(Release ID: 1731896) Visitor Counter : 475