नागरिक उड्डयन मंत्रालय

गैर पारंपरिक हवाई वस्तुओं के उड़ने का निषेध आरपीएएस (ड्रोन/यूएवीएस) सहित

Posted On: 16 JUN 2021 1:48PM by PIB Delhi

गैर-पारंपरिक हवाई वस्तुओं (ड्रोन/यूएवीएस) की उड़ान आई एन एस हमला, मार्वे रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई 400 095 के 03 किलोमीटर के भीतर प्रतिबंधित है, क्योंकि आईएनएस हमला एक उच्च रक्षा क्षेत्र है। आरपीएएस (ड्रोन/यूएवीएस) सहित कोई भी गैर-पारंपरिक हवाई वस्तु का इस निषेध का उल्लंघन करते पाए जाने पर, बिना किसी दायित्व के जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा और ऑपरेटर के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121, 287, 336, 337 और 338 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

यदि ड्रोन उड़ान आवश्यक समझा जाता है, तो ऑपरेटर को डिजी स्काई वेबसाइट के माध्यम से महानिदेशक नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) से अनुमोदन प्राप्त करना होगा और अनुमोदन पत्र की प्रति निर्धारित उड़ान संचालन से कम से कम एक सप्ताह पहले आईएनएस हमला, मार्वे रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई 400 095  को जमा करनी होगी।

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RT/PIB MUMBAI


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