वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय

गैस सिलिंडर नियम, 2016 के तहत नियमों में दी गई छूट, जिससे मेडिकल ऑक्सीजन के भंडारण और ढुलाई के लिए सिलिंडर व प्रेशर वीजल्स के आयात लिए जल्द अनुमति दी जा सकेगी

Posted On: 15 MAY 2021 5:07PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा ऑक्सीजन सिलिंडरों के आयात के लिए वैश्विक विनिर्माताओं को स्वीकृति देने की वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा की है। कोविड महामारी को देखते हुए, पीईएसओ अब इस तरह की स्वीकृति देने से पहले वैश्विक विनिर्माताओं के उत्पादन संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण नहीं करेगा। अब विनिर्माता का ब्योरा; विनिर्माता के आईएसओ प्रमाण पत्र; विशेषताओं, चित्र और बैच संख्या के साथ सिलिंडरों की सूची; हाइड्रो परीक्षण प्रमाण पत्र और थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रमाण पत्र जमा करने के बाद बिना किसी देरी के ऐसी स्वीकृतियां ऑनलाइन दे दी जाएंगी। अब ऑक्सीजन सिलिंडर आयात करने के इच्छुक हर विदेशी विनिर्माता/ आयातक को पीईएसओ ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से आयात मंजूरी के लिए आवेदन करने की जरूरत है।

आपात स्थिति को देखते हुए, प्रक्रियाओं में छूट दी गई है और निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना है, जहां अपरिहार्य स्थिति या आपात स्थिति के चलते पीईएसओ की मंजूरी के बिना ही ऑक्सीजन सिलिंडरों की खेप, आईएसओ कंटेनर या पीएसए संयंत्र या उससे संबंधित उपकरण पहले ही भारत में पहुंच चुके हैं। इन सिलिंडरों को भरने की अनुमति नियमों में निम्नलिखित छूट के आधार पर दी जाएगी। अगर ऑनलाइन स्वीकृतियां नहीं ली गई हैं तो ऐसे उपकरणों के आयात के लिए समान प्रक्रिया लागू होगी।

इसी प्रकार, प्री-शिपमेंट से पहले पीईएसओ का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, ऑक्सीजन सिलिंडरों के इस्तेमाल से पहले पीईएसओ का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत होगी, जिसमें वजन और हाइड्रो परीक्षण शामिल होता है। वहीं भारतीय दूतावासों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑक्सीजन सिलिंडरों में लदान से पहले भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन होना चाहिए। भरे हुए सिलिंडरों के मामले में, भारत को निर्यात करने वाली एजेंसी को यह प्रमाणित करना होगा कि सिलिंडर में भरी ऑक्सीजन इतनी शुद्ध है और उसका संकेंद्रण उतना है कि वह चिकित्सा उपयोग के लिए ठीक है। उस प्रमाण पत्र को निर्यात करने वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास को प्रमाणित करना होगा। इसके अलावा, भारत में पहुंचने के तुरंत बाद ऐसे भरे सिलिंडरों का पीईएसओ की पैनलबद्ध एजेंसी द्वारा नमूना आधार पर निरीक्षण करना होगा और चिकित्सा उपयोग के लिए प्रमाणित करना होगा। 

 

क्र. सं.

विवरण

नियमों की आवश्यकता

स्वीकार्यता मानदंड

छूट

मानदंड से छूट नहीं

1

ऑक्सीजन सिलिंडरों के आयात से पहले डिजाइन को स्वीकृति

गैस सिलिंडर नियम, 2016 का नियम 3 (3)

आईएसओ 9809 भाग 1 और 2

टीपीआईए मूल्यांकन के साथ आईएस 7285

टीपीआईए मूल्यांकन के बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कोड के साथ विनिर्मित सिलिंडर

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. धारक भार की तुलना में 50 प्रतिशत से ज्यादा वजन में कमी की अनुरूपता नहीं।
  2. 30 सेकंड के लिए 225 किग्रा/ वर्ग सेमी के दबाव पर हाइड्रो स्टैटिक परीक्षण किया जाएगा।

2

आयात अनुमति

गैस सिलिंडर नियम, 2016 के नियम 50, 51 और 54

विनिर्माता का परीक्षण और निरीक्षण व शुल्क

विनिर्माता की परीक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट की जरूरत नहीं। शुल्क से छूट दी गई है।

3

10 वर्ष के अनुभव वाले मूल उपकरण विनिर्माता को मान्यता

गैस सिलिंडर नियम, 2016 का नियम 3 (3)

टीपीआईए और कार्यस्थल आकलन के साथ विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण का प्रोटोटाइप संयुक्त निरीक्षण

छूट दी गई

4

भरने की अनुमति

गैस सिलिंडर नियम, 2016 के नियम 43 और 45

नियम 35 के तहत जांच और परीक्षण

अगले कॉलम में निर्धारित परीक्षण को छोड़कर छूट दी गई।

5

सिलिंडर भरने की सुविधा के साथ पीएसए की स्थापना और अन्य कोविड केन्द्रों पर स्थापना।

गैस सिलिंडर नियम, 2016 के नियम 50, 51 और 54

ई और एफ लाइसेंसों की शर्तें पूरी करना

ईएंडएफ लाइसेंस लेने से छूट दी गई

पालन किए जाने के लिए पीईएसओ द्वारा सीमित दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

 

सभी भरे गए सिलिंडरों में गैस की गुणवत्ता का सत्यापन चिकित्सा/ खाद्य और औषधि नियंत्रकों की निगरानी में किया जाना चाहिए और यदि गैस की गुणवत्ता मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुरूप पाई जाती है तो सिलिंडरों को इस्तेमाल के लिए सीधे अस्पतालों को भेजा जा सकता है। ऑक्सीजन खत्म होने पर, सिलिंडर भरने वाले के पास भेजा जाएगा और उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। 

भरने के केन्द्र या कोविड केन्द्रों वाले अस्पतालों पर पीएसए की स्थापना के लिए दिशानिर्देश :

क.    उन पीएसए संयंत्रों, जहां ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, से सीधे अस्पतालों को आक्सीजन की आपूर्ति होती है/ कोई सिलिंडर नहीं भरा जाता है; पीईएसओ द्वारा लागू नियमों के तहत कोई अनुमति या लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है और अनुमति दी जा सकती है।

ख.    यदि पीएसए के साथ एक कम्प्रेसर जुड़ा होता है और ऑक्सीजन सिलिंडर भरना हो तो अस्पताल को निम्नलिखित सूचना के साथ इसकी जानकारी पीईएसओ को देनी चाहिए :

1.  फिलिंग प्वाइंट की संख्या।

2.  साइट पर जमा किए गए सिलिंडरों की संख्या

3.  कंप्रेसर के लिए पाइपलाइन आउटलेट में अनिवार्य रूप से एक एसआरवी लगाया जाएगा।

4.  पर्याप्त रोशनी के साथ उचित हवादार स्थान।

5.  सिलिंडर भरने से पहले किसी कार्बनयुक्त ग्रीस की गैर मौजूदगी और वैध हाइड्रो परीक्षण प्रमाण पत्र (225 किग्रा/ वर्ग सेमी तरल स्थैतिक पर परीक्षण किए गए सिलिंडर) के लिए जांच/ सफाई की जाएगी

6.   एक कुशल और अनुभवी व्यक्ति की निगरानी में भरने का काम किया जाएगा।

7.  सिलिंडर भरने का स्थान एकांत में होगा और भरने के प्वाइंट के चारों तरफ 1 मीटर की दूर तक खाली स्थान होना चाहिए। 

ग.    कोई भी कोविड केन्द्र पाइपलाइन के माध्यम से गैसीय मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति या खुले स्थानों पर सिलिंडर भरने के लिए वैपोराइजर के साथ तरल सिलिंडरों का इस्तेमाल कर सकता है, पीएसए के लिए उपरोक्त क्रम संख्या (ख) के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है और जानकारी पेसो को प्रस्तुत की जाती है।

ये सभी छूट छह महीने की अवधि के लिए या उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध रहेंगी।

***

एमजी/एएम/एमपी/डीवी


(Release ID: 1718900) Visitor Counter : 877