Posted On:
08 FEB 2021 3:48PM by PIB Delhi
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने साल2021 में भारत के क्रिकेट सत्र की हवाई छायांकन के सीधे प्रसारण के लिए ड्रोनों के उपयोगको लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सशर्त छूट दी है।
मंत्रालय को इसके लिएबीसीसीआई और मेसर्स क्विडिक से अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसमें कहा गया था कि मंत्रालय हवाई फिल्मांकन के सीधे प्रसारण के लिएरिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) के उपयोग और अन्यअनुरोधों की अनुमति दें।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अम्बर दुबे ने कहा, “हमारे देश में ड्रोन इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है।इसका उपयोग कृषि, खनन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से लेकर खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्रों में हो रहा है। यह अनुमति देना देश में ड्रोन के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप है।”
उन्होंने आगे कहा, “ड्रोन नियम- 2021 कानून मंत्रालय के साथ चर्चा के अंतिम चरण में है। मार्च, 2021 तक इसे अनुमति मिलने की हम उम्मीद कर रहे हैं।”
बीसीसीआई को यह सशर्त छूट पत्र जारी होने की तिथि या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (चरण-1) के पूर्ण संचालन, जो भी पहले हो से लेकर 31 दिसंबर, 2021 तक वैध है। वहीं यह छूट तभी मान्य होगी, जब निम्नलिखित सभी शर्तों और सीमाओं का सख्ती से पालन किया जाए।किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह छूट अमान्य हो जाएगी।
क्रिकेट सत्र 2021 के दौरानहवाई फिल्मांकन के सीधे प्रसारण के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) के उपयोग को लेकर बीसीसीआई और मेसर्स क्विडिक की शर्तें और सीमाएं
1. बीसीसीआई कोयह छूट पैरा 5.2(बी), 5.3, 6, 7, 8.4, 9.2, 11 (डी), 11.2 (ए), 12.3(ए), 12.4 और सीएआर सेक्शन 3 के सीरिजएक्स केभाग I के पैरा 12.5नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विमानन नियम, 1937 के नियम 15ए से छूट के अधीन है।
2. बीसीसीआई रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएस) के परिचालन से पहले (ए) स्थानीय प्रशासन, (बी) रक्षा मंत्रालय, (सी) गृह मंत्रालय, (डी)भारतीय वायु सेना से वायु रक्षा मंजूरी और (ई) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)[आवश्यक रूप से लागू] सेजरूरी मंजूरी प्राप्त करेगा।
3. बीसीसीआई द्वारा आरपीएएस संचालक के रूप मेंशामिल मेसर्स क्विडिक केवल स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी)में निर्दिष्ट आरपीएएस मॉडल का परिचालन करेगी। दस्तावेज संख्या क्यूआईयूएसओपी/2021/01 आरईवी 0 तिथि आठ जनवरी, 2021। आरपीएएस के संचालन में वैध ड्रोन अभिस्वीकृति संख्या (डीएएन)[एसओपी में निर्दिष्ट] है, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में उपर्युक्त एसओपी के अनुसार परिचालित की जाएगी।अनुमोदित एसओपी में किसी भी तरह के परिवर्तन जैसे;प्रक्रियाओं या आरपीएएस में बदलाव या स्वीकृत एसओपी में निर्दिष्ट मामले या कार्मिक या क्षेत्र उपयोग एसओपी में शामिल किया जाएगा और डीजीसीए के सामने अनुमति के लिए पेश किया जाएगा।
4. बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि केवल प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रामाणित कार्मिक ही स्वीकृत एसओपी के अनुरूप आरपीएएस का परिचालन करेंगे। इसी तरह, आरपीएएस संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्थ उड़ान चालक दल को अनुमोदित एफटीओ/आरपीटीओ के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए।
5. आरपीएएस संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि आरपीएएस काम करने की स्थिति में है और जैसाकि एसओपी में उल्लिखित है, उसे उसी तरह रखा गया है। इसके अलावा वह किसी खराबी के चलते उपकरणकेभटकावकी वजह से उत्पन्न किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार होगा।
6. आरपीएएस संचालक प्रत्येक आरपीए उड़ान के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा और इसकी मांग होने पर डीजीसीए को यह उपलब्ध कराया जाएगा।
7. बीसीसीआई डीजीसीए के विनियमन एवं सूचना निदेशालय या रक्षा मंत्रालय (जैसाकि लागू हो) से एरियल फोटोग्राफी के बारे में जरूरी अनुमति प्राप्त करेगा। आरपीएएस के माध्यम से ली गई फोटोग्राफ/वीडियोग्राफ का उपयोग केवल बीसीसीआई द्वारा किया जाएगा।वहीं आरपीएएस और इसके माध्यम से एकत्रित डेटा की सुरक्षा के लिए बीसीसीआई जिम्मेदारी होगा।
8. संचालक यह सुनिश्चित करेगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को शुरू करने के बाद जल्द से जल्द आरपीएएस को एनपीएनटी के अनुरूप (क्यूसीआई द्वारा प्रमाणित) बना दिया जाए।
9. बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि मेसर्स क्विडिक द्वारा परिचालित प्रत्येक आरपीएएस में अग्नि प्रतिरोधक पहचान प्लेट हो, जो आरपीएएस के ओएएन, डीएएन और मॉडल नंबर के साथ कानूनी रूप से अंकित है।
10. आरपीएएस का परिचालन केवल अनियंत्रित हवाई क्षेत्र में विजुअल लाइन ऑफ साइट(वीएलओएस) के भीतर दिन के उजाले या लाइट के लिए अच्छी स्थितियों (2000 एलयूएक्स से ऊपर) में 200 फीट (एजीएल) की अधिकतम ऊंचाई तक ही सीमित होगा।
11. सीएआर के प्रावधानों के मुताबिक आरपीएएस को हवाईअड्डे के नजदीकी क्षेत्र में संचालित नहीं किया जाएगा। वहीं हवाईअड्डे/नियंत्रित हवाई क्षेत्र में परिचालन की जरूरत होने पर समय और क्षेत्र के संबंध में आरपीएएस के परिचालन की पूर्व अनुमति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से लेना होगा।
12. बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि आरपीएएस की उड़ान के दौरान किसी भी सामाग्री को छोड़ा या गिराया नहीं जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में आरपीए का उपयोग करके खतरनाक सामाग्री या वैरिएबल पेलोड को नहीं ले जाया जाएगा।
13. बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि असंबंधित व्यक्तियों को परिचालन क्षेत्र (भूतल नियंत्रण स्टेशन सहित) में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और स्वीकृत एसओपी में निर्दिष्ट सुरक्षा शर्तों को सुनिश्चित एवं इस पत्र का पालन करना होगा।
14. बीसीसीआई लोगों, संपत्ति, संचालक आदि की सुरक्षा एवं निजता को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा किसी भी घटना को लेकर डीजीसीए को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
15. संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि आरपीएएस से किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। उपकरण के साथ शारीरिक संपर्क के कारण किसी भी व्यक्ति को चोट लगने पर संचालक और बीसीसीआई चिकित्सा-कानूनी संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार होंगे। बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा पॉलिसी वैध रहे और आरपीएएस के संचालन के दौरान दुर्घटना के परिणामस्वरूप तीसरे पक्ष की किसी भी क्षति के लिए यह पर्याप्त स्तर का हो।
16. संचालक संबंधित मंत्रालयों/प्राधिकरणों की अनुमति के बिना सीएआर सेक्शन 3 की सीरिज एक्स के भाग I के पैरा 13.1 में नो-फ्लाई जोन में आरपीएएस का परिचालन नहीं करेगा।
17. बीसीसीआई और मेसर्स क्विडिक इन परिचालनों के चलते उत्पन्न किसी भी कानूनी या अन्य किसी तरह के मामलों को लेकर डीजीसीए की क्षतिपूर्ति करेंगे।
18. यह पत्र अन्य सरकारी एजेंसियों या कोई उपनियमों द्वारा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम पर लगाए गए अन्य प्रतिबंधों एवं एसओपी को रद्द नहीं करेगा।
19. परिचालन के किसी भी चरण के दौरान घटना/दुर्घटना के मामले में संचालक 24 घंटे के भीतर डीजीसीए के हवाई सुरक्षा निदेशालय को पूरे विवरण के साथ एक रिपोर्ट सौंपेगा।
20. संचालक सुरक्षा निरीक्षण के संचालन के लिए अग्रिम रूप से डीजीसीए (के रूप में और जब उपलब्ध हो) परिचालन के कार्यक्रम (स्थान एवं परिचालन की तिथि) को निर्धारित करेगा। इस बारे में, बीसीसीआई इस कार्यक्रम को करने के लिए डीजीसीए तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा।
21. उपरोक्त सीएआर में निर्दिष्ट प्रावधान और इस पत्र में निर्दिष्ट शर्तों एवं सीमाओं के उल्लंघन की स्थिति में जारी की गई अनुमति शून्य एवं अमान्य हो जाएगी। वहीं उपरोक्त सीएआर के पैरा 18 के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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