वित्‍त मंत्रालय

आईएफएससीए ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया

Posted On: 13 DEC 2020 4:26PM by PIB Delhi

आम बजट 2020 में, वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की थी।

इसके बाद, भारत सरकार ने बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध और बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट (मूल रूप से बुलियन) को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत वित्तीय सेवाओं से संबंधित वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं के रूप में अधिसूचित कर दिया था।

आईएफएससीए को इस एक्सचेंज के परिचालन का दायित्व सौंपा गया है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने 27 अक्टूबर, 2020 को हुई अपनी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) को स्वीकृति दे दी थी। इससे जुड़े नियमों को 11 दिसंबर, 2020 को अधिसूचित और भारत के राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर दिया गया।

इन नियमों के दायरे में बुलियन एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी और वॉल्ट्स आते हैं। नियमों को 16 अध्यायों में विभाजित किया गया है। नियमों का पहला आधा भाग एक्सचेंज एंड क्लीयरिंग नियमों से संबंधित है, वहीं दूसरा आधा भाग वॉल्ट्स और डिपॉजिटरीज व संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।

अधिसूचित नियमों का पूर्ण विवरण आईएफएससीए की वेबसाइट https://ifsca.gov.in/Regulation पर उपलब्ध है।

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