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डीजीजीआई,गुरुग्राम ने माल के बिना चालान पर अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया

प्रविष्टि तिथि: 08 DEC 2020 4:12PM by PIB Delhi

जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) के गुरुग्राम जोनल यूनिट (जीजेडयू), हरियाणा ने नई दिल्ली के श्री राजेश कसेरा को आईजीएसटीधोखाधड़ी तथा माल के बिना चालान पर अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अवैध फायदा उठाने और अधिक निर्यात दिखाकर आईजीएसटीरिफंड मोड के माध्यम से पैसे लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

अब तक की जाँच से यह स्पष्ट होता है कि श्री राजेश कसेरा ने मेसर्स एस.के. ट्रेडर्स, जिसमें श्री सुशील कुमार गोयल सिर्फ नाम के निदेशकथे और मेसर्स आर.के. इंटरप्राइजेज नाम से दो कंपनियाँ बनाई और नियंत्रित कीं। ये दोनों कंपनियाँ क्रमशः नई दिल्ली और फरीदाबाद में स्थित हैं। मेसर्स एस.के. ट्रेडर्सने माल के साथ बिना चालान पर 3.47 करोड़की धोखाधड़ी वाली आईटीसी देने/लेने का लाभ उठाया है। इसके अलावा मेसर्स आर.के. इंटरप्राइजेज ने माल के साथ बिना चालान पर 5.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी वाली आईटीसी देने/लेने का लाभ उठाया है

दर्ज किए गए दस्तावेजी सबूतों और बयानों के आधार पर, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के कई स्थानों पर की गयी जांच से पता चलता है कि श्री राजेश कसेरा, मेसर्स एस के ट्रेडर्स के वास्तविक नियंत्रक औरमेसर्स आर.के. इंटरप्राइजेज के मालिक (प्रोपराइटर) थे। ये दोनों कम्पनियां 8.72 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाने के कार्य में लिप्त थीं।

तदनुसार, श्री राजेश कसेरा को 7 दिसम्बर, 20को गिरफ्तार किया गया और ड्यूटी एमएम, दिल्ली के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने अभियुक्त के  न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। कुल 8.72 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध आईटीसी को आरोपी द्वारा दिया / लिया गया है, जिनका बाद में आईजीएसटीरिफंड का गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए उपयोग किया गया था।

मामले में आगे की जांच चल रही है।

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एमजी / एएम / जेके / डीसी


(रिलीज़ आईडी: 1679252) आगंतुक पटल : 234
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