वित्‍त मंत्रालय

‘विवाद से विश्‍वास’ योजना के तहत भुगतान की तारीख बढ़ाई गई


वित्त सचिव ने आयकर विभाग से करदाताओं तक पहुंच बनाने का अनुरोध किया

Posted On: 27 OCT 2020 10:36PM by PIB Delhi

‘विवाद से विश्‍वास’ योजना के तहत विवादों का निपटारा करने के इच्‍छुक करदाताओं को और राहत देते हुए सरकार ने बिना किसी अतिरिक्‍त राशि के भुगतान की तारीख को 31 दिसम्‍बर, 2020 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया है। योजना के तहत आयकर की घोषणा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्‍बर, 2020 अधिसूचित की गई है। आज जारी अधिसूचना के अनुसार ‘विवाद से विश्‍वास’ योजना के तहत आयकर की घोषणा को 31 दिसम्‍बर, 2020 तक कर देनी होगी। हालांकि 31 दिसम्‍बर, 2020 तक की गई ऐसी घोषणाओं के संबंध में अतिरिक्‍त राशि के बिना भुगतान 31 मार्च, 2021 तक किया जा सकता है।

इस बीच वित्त सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे ने ‘विवाद से विश्‍वास’ योजना के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अब तक की गई प्रगति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से हुई उच्‍चस्‍तरीय बैठक में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्‍यक्ष बोर्ड के सदस्‍य और आयकर विभाग के मुख्‍य आयुक्‍त उपस्थित थे। डॉ. पांडे ने आयकर विभाग के अधिकारियों से देश भर में ‘विवाद से विश्‍वास’ योजना का तेजी से विस्‍तार करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए करदाताओं तक पहुंच बनाना जरूरी है। बैठक में फील्‍ड आधिकारियों के सुझावों और टिप्‍पणियों पर समयबद्ध तरीके से काम किए जाने के बारे में भी चर्चा की गई।

 वित्त सचिव ने कहा कि यह करदाताओं के लाभ और सुविधा के लिए शुरू की गई योजना है जिससे बिना किसी मुकदमेबाजी के करदाताओं के आयकर से जुड़े विवादों का तत्‍काल निपटारा हो सकता है। इस प्रक्रिया में उन्‍हें जुर्माना या ब्‍याज का भुगतान करने की आवश्‍यकता नहीं होती और साथ ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से भी छूट मिलती है। यह योजना एक तरफ करदाताओं को तनाव मुक्‍त होकर अपने समय का सदुपयोग व्‍यावसायिक गतिविधियों का विस्‍तार करने का अवसर देती है तो वहीं दूसरी ओर सरकार को लंबित पड़े राजस्‍व का संग्रह करने और इसके लिए संसाधनों पर होने वाले बड़े खर्चे की बचत का मौका भी देती है।

   बैठक में सीबीडीटी के अध्‍यक्ष श्री पी. सी. मोदी ने योजना का लाभ उठाने के इच्‍छुक करदाताओं के आवेदन को जल्‍दी निपटाने की सुविधा के महत्‍व का उल्‍लेख किया। उन्‍होंने आयकर विभाग के मुख्‍य आयुक्‍त से सभी संभावित कार्रवाइयों जैसे कि लंबित मुकदमों का निपटारा, अपील पर जल्‍द सुनवाई, एक ही विवाद के निपटारे के लिए दो बार किए गए आवेदन को निरस्‍त करने आदि जैसी बातों पर ध्‍यान देने का आग्रह किया ताकि जब भी आयकरदाता फॉर्म 1 और फॉर्म 2 के जरिए ‘विवाद से विश्‍वास’ योजना के तहत आयकर की घोषणा करें तो उन्‍हें तुरंत फॉर्म संख्‍या 3 जारी की जा सके।

बैठक में करदाताओं से सीधे संपर्क स्‍थापित करते हुए आयकरदाताओं को आयकर घोषणाएं करने की सुविधाएं प्रदान करने और योजना का लाभ उठाने में उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही प्रत्‍येक पखवाड़े में योजना की प्रगति की समीक्षा करना भी तय किया गया।

‘विवाद से विश्‍वास’ अधिनियम 2020, 17 मार्च, 2020 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्‍य लंबित आयकर विवादों को कम करने, सरकार के लिए समय पर राजस्‍व प्राप्‍त करने और करदाताओं को खर्चीली और जटिल मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से राहत देने के उद्देश्‍य से लाया गया था। योजना के तहत बिना किसी अतिरिक्‍त राशि के आयकरदाताओं को आयकर भुगतान की सुविधा 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 20 जून, 2020 कर दी गई थी, बाद में इसे और आगे बढ़ाकर 31 दिसम्‍बर, 2020 कर दिया गया।     

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