वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21
Posted On:
09 OCT 2020 7:36PM by PIB Delhi
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक छह श्रृंखलाओं में निम्न समयानुसार जारी किए जाएंगे।
क्रं.सं.
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श्रृंखला
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खरीद करने की अवधि
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बॉन्ड जारी करने की तारीख
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1.
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2020-21 श्रृंखला VII
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12 से 16 अक्टूबर 2020
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20 अक्टूबर 2020
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2.
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2020-21 श्रृंखला VIII
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09 से 13 नवम्बर 2020
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18 नवम्बर 2020
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3.
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2020-21 श्रृंखला IX
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28 दिसम्बर 2020 से 01 जनवरी 2021
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05 जनवरी 2021
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4.
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2020-21 श्रृंखला X
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11 से 15 जनवरी 2021
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19 जनवरी 2021
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5.
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2020-21 श्रृंखला XI
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01 से 05 फरवरी 2021
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09 फरवरी 2021
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6.
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2020-21श्रृंखला XII
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01 से 05 मार्च 2021
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09 मार्च 2021
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अधिसूचित व्यावसायिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), निर्दिष्ट डाक घर और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से बॉन्डों का विक्रय किया जाएगा। इन बॉन्डों की विशेषताएं निम्न हैं-
क्रं. सं.
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सूची
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विवरण
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1
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उत्पाद का नाम
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सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21
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2
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निर्गमन
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भारत सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड जारी करेगा।
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3
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पात्रता
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ये बॉन्ड केवल निवासी व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), ट्रस्ट, विश्वविद्यालय तथा चैरिटेबल संस्थाओं को बेचे जाएंगे।
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4
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मूल्य-वर्ग
(मात्रा)
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बॉन्ड का मूल्यवर्ग ग्राम के गुनज में होगा इसके लिए आधार इकाई 1 ग्राम होगी।
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5
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समयावधि
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बॉन्ड की समयावधि 8 वर्षों की होगी और 5 वर्ष के पश्चात ब्याज भुगतान की अगली तारीखों को इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा।
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6
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न्यूनतम मात्रा
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न्यूनतम स्वीकार्य निवेश 1 ग्राम स्वर्ण का होगा।
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7
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अधिकतम मात्रा
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सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना के तहत प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल–मार्च) के लिए खरीद की अधिकतम सीमा एक व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किलोग्राम तथा ट्रस्ट और इसी प्रकार की संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम होगी। इसके लिए एक स्वघोषणा प्रपत्र लिया जाएगा। इसकी वार्षिक सीलिंग में सरकार द्वारा शुरुआती निर्गमन के दौरान विभिन्न श्रृंखलाओं के तहत खरीदे गये बांड और द्वितीयक बाजार से खरीदे गये बांड शामिल होंगे।
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8
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संयुक्त स्वामित्व
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संयुक्त स्वामित्व के मामले में पहले आवेदक के लिए निवेश की सीमा 4 किलोग्राम होगी।
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9
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निर्गम मूल्य
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इस बॉन्ड के मूल्य का निर्धारण भारतीय रूपये में खरीद की अवधि के बीते सप्ताह के अंतिम तीन दिनों में इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के बंद होने वाले मूल्य के साधारण औसत के आधार पर होगा। स्वर्ण बॉन्ड के निर्गम मूल्य में 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट दी जाएगी यदि आवेदन ऑनलाइन किया जाता है अथवा भुगतान डिजिटल रूप में किया जाता है।
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क्रं.सं.
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सूची
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विवरण
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10
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भुगतान विकल्प
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बॉन्ड के लिए भुगतान नकद (अधिकतम 20000 रुपये) या डिमांड ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिये किया जा सकता है।
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प्रपत्र
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स्वर्ण बॉन्ड जीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्टॉक के रूप में जारी किए जाएंगे। इस संबंध में निवेशक को एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। बॉन्ड डिमेट प्रारूप में बदलने के योग्य होगा।
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12
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प्रतिदान मूल्य
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प्रतिदान मूल्य भारतीय रुपये में होगा और आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के पिछले तीन दिनों के बंद होने की कीमत का औसत होगा।
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13
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विक्रय के माध्यम
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अधिसूचित व्यावसायिक बैंकों (छोटे वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), निर्दिष्ट डाक घर तथा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रत्यक्ष या एजेंटों के जरिए बॉन्डों का विक्रय किया जाएगा।
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ब्याज दर
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निवेशकों को 2.5 प्रतिशत सालाना के स्थिर दर पर प्रत्येक छमाही प्रतिपूर्ति की जाएगी।
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प्रमाणित करने वाला (कलैटरल)
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बॉन्डों का ऋण प्राप्ति के लिए कलैटरल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मूल्य के अनुपात में ऋण (एलटीवी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर स्वर्ण ऋण के लिए जारी अनुपात के समान होगा।
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केवाईसी प्रपत्र
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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) से संबंधित नियम, स्वर्ण धातु को खरीदने के लिए लागू नियम के समान होंगे। केवाईसी के तहत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। सभी आवेदनों के लिए पैन नम्बर अनिवार्य होगा जो आयकर विभाग व्यक्तियों और संस्थाओं को जारी करता है।
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17
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कर
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स्वर्ण बॉन्ड का ब्याज आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य होगा। स्वर्ण बॉन्ड के भुनाने पर व्यक्ति के कैपिटल गेन टैक्स से छूट दी गई है। किसी व्यक्ति को इस बॉन्ड को हस्तांतरित किये जाने पर मिलने वाले दीर्घकालिक कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन लाभ प्रदान किया जायेगा।
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18
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खरीद-बिक्री
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बॉन्ड की खरीद-बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर की जा सकेगी।
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19
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एसएलआर पात्रता
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पुनर्ग्रहण अधिकार/बंधक की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा हासिल बॉन्डों को वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में गिना जाएगा।
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20
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कमीशन
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बॉन्ड के वितरण के लिए बैंकों व अन्य को 1 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाएगा। बैंक व अन्य संस्थाएं अपने कमीशन का 50 प्रतिशत एजेंटों व सब-एजेंटों को देंगी।
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एमजी/एएम/एसके
(Release ID: 1663520)
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